देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority), नई दिल्ली के निर्देशानुसार देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (Dehradun District Legal Services Authority) के तत्वावधान में लोक अदालत का आयोजन (Lok Adalat Organized) किया गया. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला और चकराता, जनपद देहरादून की न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित मामलें और अन्य आपराधिक मामले में समझौता किया गया.
लोक अदालत में संंबंधित मामलों के निस्तारण के लिए 17 पीठों का गठन किया गया. इस लोक अदालत में कुल 1943 मुकदमों का निस्तारण किया गया और 10 करोड़ 75 लाख 15 हजार 520 रुपए धनराशि पर समझौता हुआ. इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले भी निस्तारित किए गये. लोक अदालत में 9220 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया और 4 करोड़ 17 लाख 54 हजार 281 रुपए राशि की रिकवरी की गयी.
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प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकुल कुमार ने बताया कि लोक अदालतें सरल और जल्द न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है. लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते हैं. ऐसे आदेश अंतिम होते हैं और पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्याय शुल्क भी वापस कर दिया जाता है.