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LOCKDOWN 2.0: सिर्फ इन दुकानों को खोलने की है इजाजत

अफवाहों के बीच गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जाएगा.

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Published : Apr 25, 2020, 5:21 PM IST

Updated : May 26, 2020, 7:54 PM IST

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सिर्फ इन दुकानों को खोलने की इजाजत

देहरादून: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दी है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद उत्तराखंड में भी सभी तरह की दुकानों के खुलने की अफवाह तेजी से फैल गई. लोगों में भ्रम था कि आवश्यक चीजों की दुकानों के साथ-साथ बाजार के अन्य दुकान भी खुल जाएंगे. अफवाहों के बीच गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा.

गृह मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी. वहीं, शहरों क्षेत्रों में सभी स्टैंडलोन (अकेली) दुकान, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है. आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग माल को खोलने की इजाजत नहीं है.

आशीष श्रीवास्तव

ये भी पढ़ें: देहरादून: बेसहारों के बने अन्नदाता, इस चौकी की चर्चा है हर तरफ...

सभी तरह की दुकानों को खोलने की छूट?

शराब, तंबाकू उत्पाद की दुकानें, हेयर सैलून, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट, सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड मॉल्स खोलने की इजाजत नहीं है. गृह मंत्रालय के आदेश सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानों पर लागू है. सैलून, शराब की दुकानें, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं है.

कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी

दूध, फल, सब्जी, राशन, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, आटा चक्की, मोबाइल रिचार्ज, स्कूली पुस्तकों की दुकान, बिजली और पंखें जैसे जरूरी दुकानों को ही खोलने की इजाजत पहले ही दे दी थी.

दुकान खोलने के लिए जरूरी शर्त

दुकान पर सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम करेगा. सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार खुलेंगे?

आस-पड़ोस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें और स्टैंड-अलोन (अकेली) दुकानें ही खुलेंगी. किसी सिंगल या मल्टी ब्रांड मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

हॉटस्पॉट इलाकों में क्या छूट

हॉटस्पॉट जोन के लिए यह छूट नहीं है. इन इलाकों में दुकानें अभी बंद रहेंगी. राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं.

देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानों को खोला जाएगा. देहरादून फिलहाल रेड जोन घोषित इलाका है. इसलिए दून में नई गाइडलाइन पर विचार-विमर्श के बाद निर्णल लिया जाएगा.

देहरादून: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दी है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के बाद उत्तराखंड में भी सभी तरह की दुकानों के खुलने की अफवाह तेजी से फैल गई. लोगों में भ्रम था कि आवश्यक चीजों की दुकानों के साथ-साथ बाजार के अन्य दुकान भी खुल जाएंगे. अफवाहों के बीच गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा.

गृह मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी. वहीं, शहरों क्षेत्रों में सभी स्टैंडलोन (अकेली) दुकान, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है. आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग माल को खोलने की इजाजत नहीं है.

आशीष श्रीवास्तव

ये भी पढ़ें: देहरादून: बेसहारों के बने अन्नदाता, इस चौकी की चर्चा है हर तरफ...

सभी तरह की दुकानों को खोलने की छूट?

शराब, तंबाकू उत्पाद की दुकानें, हेयर सैलून, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट, सिंगल ब्रांड या मल्टी ब्रांड मॉल्स खोलने की इजाजत नहीं है. गृह मंत्रालय के आदेश सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानों पर लागू है. सैलून, शराब की दुकानें, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं है.

कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी

दूध, फल, सब्जी, राशन, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, आटा चक्की, मोबाइल रिचार्ज, स्कूली पुस्तकों की दुकान, बिजली और पंखें जैसे जरूरी दुकानों को ही खोलने की इजाजत पहले ही दे दी थी.

दुकान खोलने के लिए जरूरी शर्त

दुकान पर सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ ही काम करेगा. सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे. केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है.

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बाजार खुलेंगे?

आस-पड़ोस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें और स्टैंड-अलोन (अकेली) दुकानें ही खुलेंगी. किसी सिंगल या मल्टी ब्रांड मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

हॉटस्पॉट इलाकों में क्या छूट

हॉटस्पॉट जोन के लिए यह छूट नहीं है. इन इलाकों में दुकानें अभी बंद रहेंगी. राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं.

देहरादून डीएम आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार ही दुकानों को खोला जाएगा. देहरादून फिलहाल रेड जोन घोषित इलाका है. इसलिए दून में नई गाइडलाइन पर विचार-विमर्श के बाद निर्णल लिया जाएगा.

Last Updated : May 26, 2020, 7:54 PM IST
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