देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 सिर पर हैं, लेकिन बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल, मामला शक्तिमान घोड़े की मौत से जुड़ा हुआ है. भले ही मंत्री गणेश जोशी मामले में बरी हो चुके हों, लेकिन सीजेएम कोर्ट से बरी होने के आदेश को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनाव से ठीक पहले चुनौती मिली है. मामले में याचिकाकर्ता को केस की पत्रावली नहीं देने पर सरकार से जवाब तलब किया गया है.
उत्तराखंड पुलिस के शक्तिमान घोड़े की मौत के मामले में कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दरअसल, बहुचर्चित शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में बीती रोज यानी 6 जनवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में सीजेएम कोर्ट देहरादून से बरी हुए पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और केस की समस्त पत्रावली याचिकाकर्ता को दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने सरकार से 28 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है.
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गणेश जोशी बोले हरीश रावत ने साजिश के तहत फंसायाः वहीं, मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि स्थानीय न्यायालय ने उन्हें बरी किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक प्रेमी ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की है. लिहाजा, हाईकोर्ट में भी वो अपना पक्ष रखेंगे. उन्हें भरोसा है कि कुछ नहीं होगा. क्योंकि, उस घटना में वो नहीं थे. बावजूद इसके तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साजिश के तहत उन्हें फंसाया था. जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा.
जानिए शक्तिमान घोड़ा मौत मामला: बता दें कि 14 मार्च 2016 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार की कथित नाकामियों के विरोध में बीजेपी के सदस्यों ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया था. विधानसभा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों व बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी.
आरोप था कि इस दौरान बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी छीनकर उन्हीं पर बरसाना शुरू कर दिया था. बीजेपी विधायक गणेश जोशी के लाठी से हमला करने और दूसरी तरफ से बीजेपी नेता प्रमोद वोहरा द्वारा लगाम खींचने से घोड़े का सारा भार उसके पीछे के हिस्से पर आ गया और वह गिर गया था, जिससे उसकी पिछली टांग की हड्डी टूट गई थी.
इस दर्दनाक घटना के बाद घोड़े शक्तिमान का देहरादून पुलिस लाइन में कई दिनों तक मेडिकल उपचार चलता रहा. हालांकि, शक्तिमान की जान बचाने के लिए चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर उसकी टूटी टांग काट दी और उसकी जगह कृत्रिम (आर्टिफिशियल) पैर लगा दिया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सके.
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यह मामला देश-विदेश में खूब चर्चित हुआ था. वहीं, उत्तराखंड पुलिस के प्रशिक्षित घोड़े शक्तिमान पर कथित रूप से लाठी से हमला कर उसे घायल करने के आरोप में बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. कांग्रेस ने इस मामले को जोर-शोर से उठाया था.
उधर, आरोप के मुताबिक बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर शक्तिमान प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर साल 2016 से कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया जारी थी. ऐसे में आखिरकार लंबी कोर्ट प्रक्रिया के बाद बीती 23 सितंबर 2021 को देहरादून की सीजेएम कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया था. मामले में सीजेएम कोर्ट ने आरोपी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत पांचों आरोपियों को बरी कर दिया था. गणेश जोशी के साथ बीजेपी नेता योगेंद्र रावत, जोगिंदर सिंह पुंडीर, राहुल रावत और प्रमोद वोहरा भी आरोपी थे.
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देहरादून सीजेएम कोर्ट ने किया बरीः देहरादून CJM कोर्ट में जज लक्ष्मण रावत की अदालत ने इस मामले में साक्ष्यों और सबूतों के अभाव में मंत्री गणेश जोशी समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त करने का आदेश दिया. साल 2016 में पुलिस के सर्वश्रेष्ठ घोड़े शक्तिमान की मौत प्रकरण में राज्य सरकार बनाम गणेश जोशी के खिलाफ केस नंबर 1911/2016 का मामला देहरादून की निचली अदालत में चल रहा था.