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बेनामी संपत्ति जब्त कर स्कूल और अस्पताल बनवाएगी सरकार, जल्द बनेगा सख्त कानून

बेनामी संपत्ति पर प्रदेश सरकार जल्द ही शिकंजा कसने वाली है. इसके लिए प्रदेश सरकार एक कानून लाने की तैयारी में है. इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार बेनामी संपत्ति को जब्त करके विद्यालय या अस्पताल का निर्माण करवाएगी.

बेनामी संपत्ति को लेकर सख्त कानून.
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Published : Jul 22, 2019, 2:15 PM IST

देहरादून: प्रदेश में बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द ही सख्त कानून लाने की तैयारी में हैं. जीरो टॉलरेंस सरकार अब बेनामी संपत्ति पर सख्त कानून बनाने की दिशा में विचार कर रही है. इस कानून के तहत राज्य में बेनामी संपत्ति जुटाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, इस कानून के लिए सरकार ने होमवर्क पूरा कर लिया है. साथ ही इस नियम को जल्द ही सरकार लागू कर सकती है. इस कानून के तहत सरकार बेनामी संपत्ति को जब्त करके स्कूल, अस्पताल जैसे जनहित के कार्य करवाएगी. बता दें कि साल 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन संशोधन एक्ट बनाया था, जिसके तहत बेनामी लेनदेन एक्ट 1988 में संशोधन कर इसे मजबूत बनाया गया था.

बेनामी संपत्ति को लेकर सख्त कानून.

ये भी पढ़ें: त्रिवेंद्र सरकार से नाखुश पार्षद ने दिया इस्तीफा, कही ये बात

प्रदेश में बेनामी संपत्तियों की भरमार होने की बात कही जाती रही है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार के इस सख्त कानून लाने से प्रदेश में फायदा दिखाई देगा. साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का यह बड़ा कदम साबित हो सकता है.

देहरादून: प्रदेश में बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जल्द ही सख्त कानून लाने की तैयारी में हैं. जीरो टॉलरेंस सरकार अब बेनामी संपत्ति पर सख्त कानून बनाने की दिशा में विचार कर रही है. इस कानून के तहत राज्य में बेनामी संपत्ति जुटाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, इस कानून के लिए सरकार ने होमवर्क पूरा कर लिया है. साथ ही इस नियम को जल्द ही सरकार लागू कर सकती है. इस कानून के तहत सरकार बेनामी संपत्ति को जब्त करके स्कूल, अस्पताल जैसे जनहित के कार्य करवाएगी. बता दें कि साल 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन संशोधन एक्ट बनाया था, जिसके तहत बेनामी लेनदेन एक्ट 1988 में संशोधन कर इसे मजबूत बनाया गया था.

बेनामी संपत्ति को लेकर सख्त कानून.

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प्रदेश में बेनामी संपत्तियों की भरमार होने की बात कही जाती रही है. ऐसे में उत्तराखंड सरकार के इस सख्त कानून लाने से प्रदेश में फायदा दिखाई देगा. साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का यह बड़ा कदम साबित हो सकता है.

Intro:summary- उत्तराखंड में बेनामी संपत्ति को लेकर सरकार ने अपना रुख सख्त कर लिया है और इसके लिए जल्द ही कानून लाने की तैयारी की जा रही है...

उत्तराखंड सरकार बेनामी संपत्ति पर अपना शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने जल्द सख्त कानून लाने की तैयारी कर ली है।


Body:उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस सरकार अब बेनामी संपत्ति पर सख्त कानून बनाने की दिशा में विचार कर रही है... इस कानून के तहत राज्य में बेनामी संपत्ति जुटाने वाले लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस कानून के लिए होमवर्क पूरा किया जा चुका है और अब जल्द ही सरकार इसे लागू करने जा रही है। इस कानून में जहां बेनामी संपत्ति को सरकार जब कर पाएगी वहीं जब संपत्ति पर स्कूल अस्पताल जैसे जनहित के कार्य को करवाया जाएगा। आपको बता दे कि साल 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन संशोधन एक्ट बनाया था जिसके द्वारा बेनामी लेनदेन एक्ट 1988 में संशोधन कर इसे मजबूत बनाया गया था।


Conclusion:उत्तराखंड में बेनामी संपत्तियों की भरमार होने की बात कही जाती रही है ऐसे में गिरी उत्तराखंड सरकार सख्त कानून लाती है तो इसका फायदा उत्तराखंड में दिखाई देगा साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का यह बड़ा कदम होगा।
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