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जरूरी खबर: नए वित्तीय साल से हवलदार रैंक तक के सैनिकों को ही मिलेगी हाउस टैक्स में छूट

नए वित्तीय साल से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही सरकार हाउस टैक्स में छूट देगी. इसके लिए पात्र लोग 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

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Published : Dec 22, 2021, 11:54 AM IST

देहरादून: नए वित्तीय साल से सेना से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही सरकार हाउस टैक्स में छूट देगी. इसके लिए जीओ भी जारी किया जा चुका है. जिसके लिए पात्र 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि अभी तक सरकार सभी पूर्व सैनिकों और अधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में मिलने वाली हाउस टैक्स में छूट देती थी. अब यह दायरा कम कर दिया गया है. नए वित्तीय साल से सेना से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही सरकार हाउस टैक्स में छूट देगी. जिला सैनिक कल्याण विभाग की संस्तुति पर पूर्व सैनिकों के हाउस टैक्स में निगम छूट देता था. अभी तक सभी सेना के उच्च अधिकारी या सिपाही सभी का हाउस टैक्स का पैसा सरकार नगर निगम को देती थी.

पढ़ें-देहरादून में उप निरीक्षकों को किया गया इधर-उधर, तीन पुलिस उपाधीक्षकों को मिली नई जिम्मेदारी

लेकिन अब केवल सेना में हवलदार पद या इसके समकक्ष रैंक वाले पूर्व सैनिकों और विधवाओं को इसका लाभ मिलेगा. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस बिष्ट ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवासित सशस्त्र सेनाओं के हवलदार और समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय साल 2021-22 के गृह कर में छूट चाहने के लिए इच्छुक पात्र 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. पिछले वित्तीय साल के आवेदन की प्रतिलिपि शपथ पत्र व पहचान पत्र के साथ नया आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा करा सकते हैं.

देहरादून: नए वित्तीय साल से सेना से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही सरकार हाउस टैक्स में छूट देगी. इसके लिए जीओ भी जारी किया जा चुका है. जिसके लिए पात्र 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं.

बता दें कि अभी तक सरकार सभी पूर्व सैनिकों और अधिकारियों को नगर निगम क्षेत्र में मिलने वाली हाउस टैक्स में छूट देती थी. अब यह दायरा कम कर दिया गया है. नए वित्तीय साल से सेना से हवलदार रैंक या इसके समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को ही सरकार हाउस टैक्स में छूट देगी. जिला सैनिक कल्याण विभाग की संस्तुति पर पूर्व सैनिकों के हाउस टैक्स में निगम छूट देता था. अभी तक सभी सेना के उच्च अधिकारी या सिपाही सभी का हाउस टैक्स का पैसा सरकार नगर निगम को देती थी.

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लेकिन अब केवल सेना में हवलदार पद या इसके समकक्ष रैंक वाले पूर्व सैनिकों और विधवाओं को इसका लाभ मिलेगा. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सीबीएस बिष्ट ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्वयं के मकान में निवासित सशस्त्र सेनाओं के हवलदार और समकक्ष रैंक तक के पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाओं को वित्तीय साल 2021-22 के गृह कर में छूट चाहने के लिए इच्छुक पात्र 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. पिछले वित्तीय साल के आवेदन की प्रतिलिपि शपथ पत्र व पहचान पत्र के साथ नया आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा करा सकते हैं.

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