देहरादून/बाजपुरः सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हेल्थ वर्कर्स का डाटा बेस तैयार किया जाना है. डाटा आने के बाद प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा. जिसका उपयोग भविष्य में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 की वैक्सीन के लिए प्रस्तावित किया जाएगा. वहीं, जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने डाटा बेस तैयार करने के लिए कार्य योजना तत्काल बनाने के निर्देश दिए हैं.
बता दें कि जिला स्तर पर गठित समिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी बाल विकास विभाग, रेडक्रॉस, नगर निगम, सभी नगर पालिका, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी और गैर सरकारी संस्थाएं (जो टीका करण कार्य करती हैं) टास्कफोर्स का सदस्य नामित किया गया है.
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पुलिस क्षेत्राधिकारी को बीट कांस्टेबल के माध्यम से थाना क्षेत्र के सभी निजी एवं शासकीय अस्पतालों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही स्वास्थ्य संबंध कार्यों में योगदान देने वाले डॉक्टर, एएनएम, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, जीएनएम, फार्मसिस्ट, लैब टैक्निशियन, वाहन चालक, लिपिक और सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मिकों का डाटाबेस तत्काल तैयार करने के निर्देश सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं.
इसके अलावा जिले के निजी क्षेत्र के अस्पतालों जैसे सीएमआई, दून अस्पताल, हिमालयन हॉस्पिटल, मैक्स, सिनर्जी, कैलाश, फोर्टिज, वेलनेस, अरिहंत, महंत इंदिरेश हॉस्पिटल समेत सभी बड़े अस्पतालों के स्वास्थ्य कार्मिकों का डेटाबेस तत्काल अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं, डीएम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, एलोपैथ, होम्योपैथ आयुर्वेद, यूनानी में इलाज की सेवा कर रहे हैं. डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों का डाटा मांगा गया है. जिसका डाटा तैयार किया जा रहा है. जिसे तीन दिन के भीतर तैयार कर लिया जाएगा. कोविड-19 को लेकर जो भी वैक्सीन आएगी उसे सबसे पहले हेल्थ केयर को दिया जाएगा.
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कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बाजपुर कोतवाली के थाना केलाखेड़ा में ईद-ए-मिलाद-उल-नवी (बारह वफात) के मौके पर बच्चों को इकट्ठा कर जुलूस निकालने पर पुलिस ने कोविड-19 का हवाला देते एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है. साथ ही जुलूस भी रुकवा दिया है. जबकि, कोविड गाइडलाइन उल्लंघन के मामले में पुलिस ने जुलूस की अगवानी कर रहे टोनी पठान के खिलाफ धारा 269/270 आइपीसी व 51 (ख)आपदा प्रबंधन के तहत अभियोग पंजीकृत किया है.