देहरादून: उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुए पेपर लीक मामले के बाद समूह ग की कई परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जाने का फैसला लिया है. इस कड़ी में समूह ग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उम्र के साथ ही परीक्षा शुल्क में भी छूट देने का फैसला लिया गया है. उधर, दिव्यांगजनों को मिलने वाले 4 प्रतिशत आरक्षण को लेकर भी शासन ने आदेश जारी कर दिया है.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले पर सरकार ने लोक सेवा आयोग को इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी थी. ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही थी कि जिनकी तरफ से पूर्व में आवेदन किया गया है, उन्हें सरकार की तरफ से छूट दी जाए. इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने न केवल ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र के लिहाज से छूट दी है, बल्कि परीक्षा शुल्क में भी राहत देने का काम किया है.
पढ़ें- गढ़वाल विवि में बीएससी प्रवेश परीक्षा की पहली लिस्ट जारी, 14 अक्टूबर तक जमा होगी ऑनलाइन फीस
जारी आदेश के अनुसार, लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अब दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा. इतना ही नहीं ऐसे अभ्यर्थियों को उम्र की सीमा के लिहाज से भी छूट दी गई है. ऐसे अभ्यर्थी उम्र से अधिक होने के बावजूद भी इस परीक्षा को दे सकेंगे. हालांकि, ऐसे व्यक्तियों को केवल एक बार ही इसका लाभ मिल पाएगा.
दूसरी तरफ सचिव शैलेश बगौली ने दिव्यांगजनों के क्षैतिज आरक्षण से संबंधित भी एक आदेश किया है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण दिए जाने को लेकर सशर्त लाभ मिल पाएगा. हालांकि, ऐसे दिव्यांग जनों को रिक्तियों में अलग से अनुरक्षित करने का भी निर्णय लिया गया है. इसमें विभिन्न चयनित व्यक्तियों को उस जातिय श्रेणी में कोटा दिए जाने का फैसला भी किया गया.