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विधानसभा मॉनसून सत्र का काउंटडाउन शुरू, DM ने दिए ये आवश्यक दिशा-निर्देश

उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र बुधवार को आयोजित किया जाएगा. ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधानसभा परिसर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है.

dm ashish srivastava
आशीष श्रीवास्तव
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Published : Sep 22, 2020, 10:49 PM IST

देहरादूनः 23 सितंबर को होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र के मद्देनजर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने विधानसभा में ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. विधानसभा सत्र के दौरान धरना-प्रदर्शन, अनशन और अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए धारा 144 प्रभाव से लागू करने के आदेश भी दिए. विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी करने को कहा.

विधानसभा परिसर के पास कोई भी व्यक्ति लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार या फिर तेज धार वाला अस्त्र-शस्त्र और बम पटाखा जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है. ऐसे सामान को साथ लेकर नहीं जा सकेंगे. साथ ही इस परिधि में ईंट रोड़ा और पत्थर आदि भी इकट्ठे नहीं करेंगे. सत्र की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सरकारी भवनों में नारे व सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले भाषण किसी भी प्रकार के भ्रमण साहित्य का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा.

ये भी पढ़ेंः उत्तराखंडः मॉनसून सत्र की तैयारी पर एक नजर, करीब 18 विधेयक होंगे पारित

जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के आसपास किसी सार्वजनिक स्थान और चौराहों पर 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे. इस परिधि में किसी भी प्रकार के बसों, ट्रैक्टर ट्रॉली, चौपहिया और दो पहिया वाहनों के आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा. साथ ही जुलूस या फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा. यह आदेश 23 सितंबर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेंगे और आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

देहरादूनः 23 सितंबर को होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र के मद्देनजर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने विधानसभा में ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. विधानसभा सत्र के दौरान धरना-प्रदर्शन, अनशन और अन्य प्रकार की गतिविधियों के कारण शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए धारा 144 प्रभाव से लागू करने के आदेश भी दिए. विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी करने को कहा.

विधानसभा परिसर के पास कोई भी व्यक्ति लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार या फिर तेज धार वाला अस्त्र-शस्त्र और बम पटाखा जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता है. ऐसे सामान को साथ लेकर नहीं जा सकेंगे. साथ ही इस परिधि में ईंट रोड़ा और पत्थर आदि भी इकट्ठे नहीं करेंगे. सत्र की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सरकारी भवनों में नारे व सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले भाषण किसी भी प्रकार के भ्रमण साहित्य का प्रचार प्रतिबंधित रहेगा.

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जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के आसपास किसी सार्वजनिक स्थान और चौराहों पर 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे. इस परिधि में किसी भी प्रकार के बसों, ट्रैक्टर ट्रॉली, चौपहिया और दो पहिया वाहनों के आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा. साथ ही जुलूस या फिर सार्वजनिक सभा का आयोजन बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा. यह आदेश 23 सितंबर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक लागू रहेंगे और आदेशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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