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बच्ची के अपहरण मामले में दोषी को दो साल की सजा, दुष्कर्म के आरोपों से कोर्ट ने किया दोष मुक्त

मासूम बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले (child kidnapping case) में देहरादून की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया (Dehradun POCSO Court) है. ये मामला साल 2021 का है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (sentenced convict to two years) है. वहीं दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया.

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Published : Aug 31, 2022, 5:46 PM IST

देहरादून: अपहरण और दुष्कर्म मामले में ये फैसला पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मीना देउपा (Dehradun POCSO Court) ने सुनाया. उन्होंने अपहरण के मामले में दोषी का दो साल की सजा देने (POCSO Court sentenced convict) के साथ ही 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी (sentenced convict to two years) पड़ेगी.

पॉक्सो कोर्ट की शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक मामला 6 जनवरी 2021 का है. इस मामले में रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मालदेवाता इलाके में कुछ पहचान वाले कुछ लोगों के साथ उनकी 6 साल की बेटी घूमने गई थी. तभी रास्ते से उत्तरकाशी पुरोला निवासी रवि और रविंद्र उनकी बच्ची को बहला-फुसलाकर कर प्रेम नगर इलाके में ले गए. काफी देर तक जब बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा.
पढ़ें- ऑनलाइन फूड डिलीवरी के नाम पर ड्रग्स सप्लाई, स्मैक बेचकर खरीदा 25 लाख फ्लैट, तीन गिरफ्तार

ऐसे में बच्ची के साथ गए लोगों ने बताया कि रवि नाम का आदमी रिश्तेदार बताकर बच्ची को अपने साथ ले गया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ. आरोप लगाया गया कि बच्ची को अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया गया. थाना रायपुर पुलिस ने बच्ची को बरामद किया. रवि को दुष्कर्म मामले में तो कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. लेकिन अपहरण के मामले में रवि को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

देहरादून: अपहरण और दुष्कर्म मामले में ये फैसला पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश मीना देउपा (Dehradun POCSO Court) ने सुनाया. उन्होंने अपहरण के मामले में दोषी का दो साल की सजा देने (POCSO Court sentenced convict) के साथ ही 10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को 2 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी (sentenced convict to two years) पड़ेगी.

पॉक्सो कोर्ट की शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर के मुताबिक मामला 6 जनवरी 2021 का है. इस मामले में रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि मालदेवाता इलाके में कुछ पहचान वाले कुछ लोगों के साथ उनकी 6 साल की बेटी घूमने गई थी. तभी रास्ते से उत्तरकाशी पुरोला निवासी रवि और रविंद्र उनकी बच्ची को बहला-फुसलाकर कर प्रेम नगर इलाके में ले गए. काफी देर तक जब बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा.
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ऐसे में बच्ची के साथ गए लोगों ने बताया कि रवि नाम का आदमी रिश्तेदार बताकर बच्ची को अपने साथ ले गया. इस मामले में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ. आरोप लगाया गया कि बच्ची को अगवा कर उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया गया. थाना रायपुर पुलिस ने बच्ची को बरामद किया. रवि को दुष्कर्म मामले में तो कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. लेकिन अपहरण के मामले में रवि को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

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