देहरादून: नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस कोर्ट का शिकंजा लगातार जारी है. शुक्रवार को देहरादून एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश सुधीर कुमार की अदालत ने दो नशा तस्करों को कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कठोर सजा सुनाई. दोनों ही तस्करों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की धनराशि जमा न करने की सूरत में दोषियों को 3 माह की अतिरिक्त सजा कारावास में भुगतनी होगी.
देहरादून एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम) कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार के मुताबिक, पहला मामला नशा तस्कर परवेज (पुत्र महबूब) का है. 5 अप्रैल 2018 को दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास डोईवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर परवेज महबूब को गिरफ्तार करते हुए उससे 200 ग्राम चरस बरामद की थी. परवेज महबूब डोईवाला से देहरादून तक कई ठिकानों पर चरस सप्लाई करता था.
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कुछ समय बाद सबूतों के आधार पर जांच आयोग सब इंस्पेक्टर कमलेश प्रसाद द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. लगभग 2 साल कानूनी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को परवेज महबूब को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने 2 साल की कठोर सजा और ₹20 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया.
वहीं, दूसरा मामला 12 मई 2018 डोईवाला थाना क्षेत्र कुड़कावाला का है. पुलिस ने नशा तस्करों की धरपकड़ के दौरान इस दिन 2 किलो गांजे के साथ नशा तस्कर इश्तियाक पुत्र अमीर अहमद को गिरफ्तार किया. पूछताछ में पता चला कि इश्तियाक देहरादून और डोईवाला के बीच लंबे समय से गांजे की सप्लाई करता था. जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र चंद बलूनी द्वारा नशा तस्कर इश्तियाक के खिलाफ सबूत और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. इस मामले में भी इश्तियाक को दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने 2 साल की कठोर सजा और ₹20 हजार जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है.