देहरादून: फर्जी रजिस्ट्री मामले में तीसरे गिरोह के रूप में जेल में बंद आरोपी एडवोकेट देवराज तिवारी की जमानत याचिका को आज सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. आरोपी के वकील ने शॉर्ट टर्म/अंतरिम बेल (अल्पावधि जमानत) देने की कोर्ट से अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इस तरह की जमानत का निस्तारण सीजेएम कोर्ट से ना होने का तर्क देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है.
13 अक्टूबर को एसआईटी ने देवराज तिवारी को किया था गिरफ्तार: एसआईटी की टीम ने आरोपी देवराज तिवारी को 13 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. फर्जी रजिस्ट्री मामले में अब तक एसआईटी की टीम 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिसमें एक आरोपी केपी सिंह की गुरुवार को सहारनपुर में मौत हो चुकी है.
सुद्धोवाला की जेल में बंद है आरोपी देवराज तिवारी: थाना क्लेमेंट टाउन और माजरा स्थित रक्षा मंत्रालय की 55 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रॉपर्टी हड़पनें के मामलें में मुख्य आरोपी हुमायूं परवेज और उसके सहयोगी एडवोकेट देवराज तिवारी न्यायिक हिरासत में सुद्धोवाला की जेल में बंद हैं.
रक्षा मंत्रालय की जमीन हड़पने का किया था प्रयास: एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी हुमायूं परवेज की तरह ही एडवोकेट देवराज तिवारी ने भी फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर रक्षा मंत्रालय की जमीन अपने पिता के नाम कराकर भूमि हड़पनें की साजिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वर्तमान समय में यह जमीन रक्षा मंत्रालय के अधीन ही है.
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इटली में है देवराज तिवारी की बेटी की शादी: बचाव पक्ष के वकील चंद्रशेखर तिवारी ने सीजेएम कोर्ट में दलील देते हुए बताया कि देवराज तिवारी की बेटी की शादी 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इटली में होनी है. ऐसे में बेटी के कन्यादान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए अल्प समय के लिए विषेश परिस्थितियों में ज़मानत दी जाए, लेकिन कोर्ट इसे खारिज कर दिया है. वहीं, कोर्ट ने कहा है कि अगले दो से तीन दिनों में वह सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे.
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