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उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानें कहां मिली छूट

उत्तराखंड में आगामी 19 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है. सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी है.

corona curfew
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Published : Oct 4, 2021, 2:27 PM IST

Updated : Oct 4, 2021, 3:06 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार ने 19 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे. इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी.

खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

कोचिंग संस्थानों के लिए नियम: राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो छात्रों को प्रशिक्षण और कोचिंग दे रहे हैं, वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे.

समारोहों की गाइडलाइन: समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोहों के आयोजन स्थल की क्षमता के 50 फीसदी संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आयोजन किए जाएंगे.

वीकेंड के लिए नियम: राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा. इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उत्तराखंड आने के नियम: कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत एवं उन व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य के आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. उन सभी व्यक्तियों को RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जाएगी. परंतु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत MHA, MoH&FW, GOI राज्य सरकार की SOP COVID Safety Protocol का पालन अनिवार्य होगा.

वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र नहीं है तो ध्यान दें: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा.

देहरादूनः उत्तराखंड में धामी सरकार ने 19 अक्टूबर तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है. कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है, सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे. इससे पहले ही सरकार ने शादी समारोह में वेडिंग प्वॉइंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए कुल कैपेसिटी के 50% लोगों के समारोह में आने की छूट दी थी.

खास बात यह है कि इस दौरान मेहमानों से लेकर वेडिंग प्वॉइंट में काम करने वाले स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र देने पर कॉविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं होगा. हालांकि शादी-समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

कोचिंग संस्थानों के लिए नियम: राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो छात्रों को प्रशिक्षण और कोचिंग दे रहे हैं, वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे.

समारोहों की गाइडलाइन: समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोहों के आयोजन स्थल की क्षमता के 50 फीसदी संख्या के साथ एवं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए आयोजन किए जाएंगे.

वीकेंड के लिए नियम: राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा. इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उत्तराखंड आने के नियम: कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत एवं उन व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य के आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. उन सभी व्यक्तियों को RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाने में छूट प्रदान की जाएगी. परंतु उन व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत MHA, MoH&FW, GOI राज्य सरकार की SOP COVID Safety Protocol का पालन अनिवार्य होगा.

वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र नहीं है तो ध्यान दें: बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा.

Last Updated : Oct 4, 2021, 3:06 PM IST
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