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लव जिहाद पर घमासान, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को सौंपी मामले की जांच

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Published : Nov 22, 2020, 5:00 PM IST

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने सीएस को ये जांच करने के लिए कहा है कि अधिकारी ने आखिर यह पत्र क्यों जारी किया ?

Uttarakhand Love Jihad
उत्तराखंड लव जिहाद

देहरादून: टिहरी के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की जानकारी का प्रेस नोट सुर्खियों में आने के बाद अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. हालांकि, यह मामला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव ओमप्रकाश को मामले की जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही यह भी जानकारी मांगी है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह आदेश जारी किया गया है.

बता दें, साल 1976 में उत्तर प्रदेश अंतजातीय और अंतधार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने के एक नियमावली बनाई गई थी, जिसमें अंतजातीय और अंतधार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार का नकद पुरस्कार देने की योजना थी, इसके बाद साल 2014 में तत्कालिक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के शासनकाल में इस योजना के नियम-6 में पुरस्कार की धनराशि को संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत अंतरजातीय और अंतधार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को 50 हजार रुपये तक का नगद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया था.

लव जिहाद पर लोगों की प्रतिक्रिया.

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार धर्म स्वतंत्रता कानून बना चुकी है. ऐसे में इस कानून के बनने के बाद अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के शासनादेश का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह कानून बनने के बाद ही यह शासनादेश स्वत खत्म हो जाना चाहिए. साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं अधिकारी ने यह पत्र क्यों जारी किया ?

पढ़ें- लव जिहाद के आरोप से बैकफुट पर सरकार, अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना में होगा संशोधन

वहीं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि अधिकारी को ऐसा पत्र जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीतिगत फैसले लेने का अधिकार सिर्फ सरकार को है. हालांकि, अधिकारी ने किस रूप में यहां पत्र जारी किया है. इसके लिए सरकार इसका परीक्षण करा रही है. जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी. साथ ही कहा कि या पत्र किस उद्देश्य से जारी हुआ है यह एक जांच का विषय है.

पढ़ें- क्या है 'लव जिहाद', क्यों मचा है इतना बवाल ... जानें

इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि कोई भी बालिक किसी के साथ भी विवाह कर करने से लिए स्वतंत्र है. हालांकि, रावत ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इस योजना से अंतधार्मिक हटाकर संविधान से छेड़छाड़ करने जा रही है. उन्होंने कहा कि धर्म से बड़ी हमारी संस्कृति है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में संस्कृति से लोग पहचाने जाते हैं, न कि अपने धर्म से.

देहरादून: टिहरी के प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी की अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन की जानकारी का प्रेस नोट सुर्खियों में आने के बाद अब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. हालांकि, यह मामला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव ओमप्रकाश को मामले की जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही यह भी जानकारी मांगी है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह आदेश जारी किया गया है.

बता दें, साल 1976 में उत्तर प्रदेश अंतजातीय और अंतधार्मिक विवाह को प्रोत्साहित करने के एक नियमावली बनाई गई थी, जिसमें अंतजातीय और अंतधार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप 10 हजार का नकद पुरस्कार देने की योजना थी, इसके बाद साल 2014 में तत्कालिक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के शासनकाल में इस योजना के नियम-6 में पुरस्कार की धनराशि को संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत अंतरजातीय और अंतधार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को 50 हजार रुपये तक का नगद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया था.

लव जिहाद पर लोगों की प्रतिक्रिया.

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार धर्म स्वतंत्रता कानून बना चुकी है. ऐसे में इस कानून के बनने के बाद अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के शासनादेश का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह कानून बनने के बाद ही यह शासनादेश स्वत खत्म हो जाना चाहिए. साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं अधिकारी ने यह पत्र क्यों जारी किया ?

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वहीं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार का कहना है कि अधिकारी को ऐसा पत्र जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीतिगत फैसले लेने का अधिकार सिर्फ सरकार को है. हालांकि, अधिकारी ने किस रूप में यहां पत्र जारी किया है. इसके लिए सरकार इसका परीक्षण करा रही है. जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसको निश्चित रूप से सजा मिलेगी. साथ ही कहा कि या पत्र किस उद्देश्य से जारी हुआ है यह एक जांच का विषय है.

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इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का कहना है कि कोई भी बालिक किसी के साथ भी विवाह कर करने से लिए स्वतंत्र है. हालांकि, रावत ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इस योजना से अंतधार्मिक हटाकर संविधान से छेड़छाड़ करने जा रही है. उन्होंने कहा कि धर्म से बड़ी हमारी संस्कृति है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में संस्कृति से लोग पहचाने जाते हैं, न कि अपने धर्म से.

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