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उत्तराखंड: सात साल बाद बढ़ाये गये न्यायाधीशों के भत्ते, कैबिनेट ने लगायी मुहर - Cabinet Increased Judges Allowances

आज कैबिनेट की बैठक में हाइकोर्ट के न्यायाधीशों के भत्तों को बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई गई. राज्य में पिछले सात सालों से न्यायाधीशों के भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई थी.

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सात साल बाद बढ़ाये गये न्यायाधीशों के भत्ते
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Published : Aug 13, 2020, 10:38 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को दी जाने वाली देय सेवक भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है. शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि पिछले 7 सालों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की गई है. जिसके चलते सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से संबंधित देय सेवक भत्ता और मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है.

सात साल बाद बढ़ाये गये न्यायाधीशों के भत्ते
उच्च न्यायालय में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का सेवक भत्ता पहले 10 हजार रुपये था. जिसे बढ़ाकर अब 15 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही मिनिस्ट्रियल भत्ता जो पहले 10 हजार रुपये था, उसे भी बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है. लिहाजा, अब मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को सेवक एवं मिनिस्टीरियल भत्ते के लिए 30 हजार रुपये दिए जाएंगे.

पढ़ें- भारत-चीन तल्खी के बीच उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, गृह मंत्री को भेजा प्रस्ताव

इसके साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवक भत्ता पहले 8 हजार रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 12 हजार 500 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही मिनिस्ट्रियल भत्ता जो पहले 7 हजार रुपये था उसे भी बढ़ाकर 12 हजार 500 रुपये कर दिया गया है. अब मौजूदा न्यायाधीश को सेवक एवं मिनिस्टीरियल भत्ते के लिए 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को दी जाने वाली देय सेवक भत्ता एवं मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है. शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि पिछले 7 सालों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की गई है. जिसके चलते सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से संबंधित देय सेवक भत्ता और मिनिस्ट्रियल भत्ता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है.

सात साल बाद बढ़ाये गये न्यायाधीशों के भत्ते
उच्च न्यायालय में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का सेवक भत्ता पहले 10 हजार रुपये था. जिसे बढ़ाकर अब 15 हजार रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही मिनिस्ट्रियल भत्ता जो पहले 10 हजार रुपये था, उसे भी बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है. लिहाजा, अब मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को सेवक एवं मिनिस्टीरियल भत्ते के लिए 30 हजार रुपये दिए जाएंगे.

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इसके साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का सेवक भत्ता पहले 8 हजार रुपये था, जिसे बढ़ाकर अब 12 हजार 500 रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही मिनिस्ट्रियल भत्ता जो पहले 7 हजार रुपये था उसे भी बढ़ाकर 12 हजार 500 रुपये कर दिया गया है. अब मौजूदा न्यायाधीश को सेवक एवं मिनिस्टीरियल भत्ते के लिए 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.

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