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NGT के आदेश के बाद मसूरी के धोबी घाट का पानी हुआ रेगुलराइज, अब ये होगी व्यवस्था

एनजीटी के आदेश के बाद मसूरी के धोबी घाट के पानी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन था. अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया है. एनजीटी के आदेश के अनुसार मसूरी गढ़वाल जल संस्थान ने व्यवस्था बना ली है. धोबी घाट से कितना पानी लिया जाएगा और उसकी क्या दर होगी इसका डिटेल जारी की गई है.

Dhobi Ghat mussoorie
मसूरी धोबी घाट
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Published : Jun 1, 2023, 2:04 PM IST

Updated : Jun 1, 2023, 4:33 PM IST

मसूरी: धोबी घाट के पानी को लेकर एनजीटी द्वारा लगाई गई रोक के बाद अब मसूरी गढ़वाल जल संस्थान ने उक्त पानी को रेगुलराइज कर दिया है. जिसको लेकर गुरुवार से नियमों के अनुसार टैंकर पानी भरकर मसूरी के होटलों को सप्लाई कर पायेंगे.

मसूरी धोबी घाट के पानी का मसला सुलझा: बता दें कि पूर्व में एनजीटी द्वारा मसूरी के धोबी घाट से टैंकरों के माध्यम से होटलों में स्रोत का पानी सप्लाई करने पर रोक लगा दी गई थी. वहीं गढ़वाल जल संस्थान को पानी को रेगुलराइज कर पानी वितरण के लिए नियम बनाने की निर्देश दिए थे. जिस पर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए मसूरी के धोबी घाट के स्रोत के पानी के वितरण के लिए नियम बना दिए हैंं

धोबी घाट के पानी के लिए बनी ये व्यवस्था: पानी भरने वालों को अब शुल्क अदा करना होगा. मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता लक्ष्मी चंद रमोला ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के बाद गढ़वाल जल संस्थान द्वारा मसूरी धोबी घाट से टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी. जिसको लेकर विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धोबी घाट से टैंकर पानी भर सकेंगे. वहीं हर टैंकरों को मसूरी गढ़वाल में ₹500 शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उन्होंने कहा कि सरकारी टैंकरों को निशुल्क पानी दिया जाएगा.

30 फीसदी पानी धोबी घाट नाले में छोड़ना होगा: रमोली ने बताया कि 1.5 से 2.5 हजार लीटर की क्षमता के टैंकरों को ₹ 100 प्रति टैंकर शुल्क देना होगा. 3 से 5 हजार लीटर के टैंकरों को ₹ 50, 6 से 10 हजार लीटर के टैंकरों को ₹300 शुल्क अदा करना होगा. उन्होंने बताया कि जल स्रोत में उपलब्ध जल की मात्रा का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जाएगा. शेष 30 प्रतिशत जल धोबी घाट नाले में स्वतंत्र रूप से प्रभावित होता रहेगा.
ये भी पढ़ें: NGT Water Ban: मसूरी TWA ने मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, पानी पर प्रतिबंध हटाने की मांग

इस काम में प्रयोग किया जाएगा धोबी घाट का पानी: लक्ष्मी चंद रमोला ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के क्रम में पानी के वैकल्पिक प्रयोग के लिए धोबी घाट स्रोत के पानी को रेगुलेट विनियमित किया गया है. उन्होंने बताया कि टैंकर फिलिंग स्टेशन से भरे जाने वाले जल का प्रयोग केवल निर्माण कार्य, बागवानी, सिंचाई, फर्श की धुलाई, वाहन की धुलाई, शौचालय के प्रयोग होने वाले जल एवं कपड़ों की धुलाई के लिये ही प्रयोग किया जाएगा.

मसूरी: धोबी घाट के पानी को लेकर एनजीटी द्वारा लगाई गई रोक के बाद अब मसूरी गढ़वाल जल संस्थान ने उक्त पानी को रेगुलराइज कर दिया है. जिसको लेकर गुरुवार से नियमों के अनुसार टैंकर पानी भरकर मसूरी के होटलों को सप्लाई कर पायेंगे.

मसूरी धोबी घाट के पानी का मसला सुलझा: बता दें कि पूर्व में एनजीटी द्वारा मसूरी के धोबी घाट से टैंकरों के माध्यम से होटलों में स्रोत का पानी सप्लाई करने पर रोक लगा दी गई थी. वहीं गढ़वाल जल संस्थान को पानी को रेगुलराइज कर पानी वितरण के लिए नियम बनाने की निर्देश दिए थे. जिस पर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा एनजीटी के निर्देशों का पालन करते हुए मसूरी के धोबी घाट के स्रोत के पानी के वितरण के लिए नियम बना दिए हैंं

धोबी घाट के पानी के लिए बनी ये व्यवस्था: पानी भरने वालों को अब शुल्क अदा करना होगा. मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता लक्ष्मी चंद रमोला ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के बाद गढ़वाल जल संस्थान द्वारा मसूरी धोबी घाट से टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी. जिसको लेकर विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धोबी घाट से टैंकर पानी भर सकेंगे. वहीं हर टैंकरों को मसूरी गढ़वाल में ₹500 शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. उन्होंने कहा कि सरकारी टैंकरों को निशुल्क पानी दिया जाएगा.

30 फीसदी पानी धोबी घाट नाले में छोड़ना होगा: रमोली ने बताया कि 1.5 से 2.5 हजार लीटर की क्षमता के टैंकरों को ₹ 100 प्रति टैंकर शुल्क देना होगा. 3 से 5 हजार लीटर के टैंकरों को ₹ 50, 6 से 10 हजार लीटर के टैंकरों को ₹300 शुल्क अदा करना होगा. उन्होंने बताया कि जल स्रोत में उपलब्ध जल की मात्रा का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जाएगा. शेष 30 प्रतिशत जल धोबी घाट नाले में स्वतंत्र रूप से प्रभावित होता रहेगा.
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इस काम में प्रयोग किया जाएगा धोबी घाट का पानी: लक्ष्मी चंद रमोला ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के क्रम में पानी के वैकल्पिक प्रयोग के लिए धोबी घाट स्रोत के पानी को रेगुलेट विनियमित किया गया है. उन्होंने बताया कि टैंकर फिलिंग स्टेशन से भरे जाने वाले जल का प्रयोग केवल निर्माण कार्य, बागवानी, सिंचाई, फर्श की धुलाई, वाहन की धुलाई, शौचालय के प्रयोग होने वाले जल एवं कपड़ों की धुलाई के लिये ही प्रयोग किया जाएगा.

Last Updated : Jun 1, 2023, 4:33 PM IST
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