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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: 27 प्रस्तावों पर बनी सहमति, NIT कैंपस के लिए जमीन भी आवंटित

कैबिनेट में कुल 30 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 27 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गए है, जबकि तीन प्रस्तावों पर कैबिनेट की सहमति बन पाई.

उत्तराखंड कैबिनेट
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Published : Jul 29, 2020, 4:14 PM IST

Updated : Jul 29, 2020, 4:41 PM IST

देहरादून: बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है. बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए. इनमें से 27 प्रस्ताव पास हो गए. 27 में से एक प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई. जबकि तीन प्रस्तावों पर सहमति नहीं बनी पाई. बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के कार्यकाल में मंत्रिमंडल की ये आखिर बैठक थी. मंत्रिमंडल बैठक शुरू होने से पहले मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी गई. मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत हो रहे हैं.

इस प्रस्तावों पर बनी सहमति

  • भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार श्रम विभाग के संशोधन किया गया. संशोधन प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाएगा.
  • श्रम विभाग में जो संशोधन किए गए वो इसी प्रकार है. कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन किया गया.
  • राजस्व विधिक क्षेत्रों के पुनर्गठन, राज्य गठन के दौरान संख्या 160 थी जिसे बढ़कर 211 कर दिया गया है.
  • आबकारी विभाग के तहत प्रदेश में बची शराब की 148 दुकानों का फिर से किया जाएगा आवंटन.
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति में किया गया बदलाव.
  • राज्य सेवाओं के अधीन पदों में पदोन्नति न लेने को लेकर बनाई गई नियमावली.
  • पदोन्नति परित्याग नियमावली 2020 को मंजूरी.
  • रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 विधानसभा के सदन पटल पर रखा जाएगा. जिसके लिए मंत्रीमंडल ने मंजूरी दी.
  • मंत्रिमंडल की सहमति के बाद अखिल भारतीय तकनीकी परिषद को दो एकड़ भूमि दी जाएगी.
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकारी स्कूलों की तर्ज पर मिलती है, लेकिन अगर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो वहां उसकी फीस अधिक है. लिहाजा उसे प्राइवेट स्कूलों की फीस के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी. इसके लिए मंत्रिमंडल ने एक कमेटी का गठन किया है. कमेठी का अध्यक्ष शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को बनाया गया है. भारत सरकार के निर्देश के बाद बनाई गयी है कमेटी.
  • उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी.
  • हरिद्वार क्षेत्र के 2547.21 वर्ग मीटर भूमि को निशुल्क, स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरण करने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी. हरिद्वार में नए सीएससी केंद्र का रास्ता साफ.
  • उत्तराखंड पेयजल निगम में एमडी का कार्यकाल तीन साल का था, ऐसे में इसी के समकक्ष सलाहकार का पद भी किया गया सृजित.
  • उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय किया गया.
  • आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भर्ती अब चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से किया जाएगा.
  • उधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी. 3650 मीटर का रनवे बनेगा.
  • एनआईटी के अस्थाई कैंपस के लिए श्रीनगर में रेशम विभाग की 3.2 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत दो करोड़ 84 लाख रुपए है दी गई है, जहां एनआईटी का कैंपस बनेगा.
  • उत्तराखंड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में किया गया संशोधन.
  • ग्रोथ सेंटर और होम स्टे योजना के तहत बिना लोन देने वाले व्यक्ति को भी राज्य सरकार अनुदान देगी.

देहरादून: बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है. बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए. इनमें से 27 प्रस्ताव पास हो गए. 27 में से एक प्रस्ताव पर कमेटी बनाई गई. जबकि तीन प्रस्तावों पर सहमति नहीं बनी पाई. बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के कार्यकाल में मंत्रिमंडल की ये आखिर बैठक थी. मंत्रिमंडल बैठक शुरू होने से पहले मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी गई. मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह 31 जुलाई को सेवानिवृत हो रहे हैं.

इस प्रस्तावों पर बनी सहमति

  • भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार श्रम विभाग के संशोधन किया गया. संशोधन प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाएगा.
  • श्रम विभाग में जो संशोधन किए गए वो इसी प्रकार है. कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन किया गया. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन किया गया.
  • राजस्व विधिक क्षेत्रों के पुनर्गठन, राज्य गठन के दौरान संख्या 160 थी जिसे बढ़कर 211 कर दिया गया है.
  • आबकारी विभाग के तहत प्रदेश में बची शराब की 148 दुकानों का फिर से किया जाएगा आवंटन.
  • उत्तराखंड मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति में किया गया बदलाव.
  • राज्य सेवाओं के अधीन पदों में पदोन्नति न लेने को लेकर बनाई गई नियमावली.
  • पदोन्नति परित्याग नियमावली 2020 को मंजूरी.
  • रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 विधानसभा के सदन पटल पर रखा जाएगा. जिसके लिए मंत्रीमंडल ने मंजूरी दी.
  • मंत्रिमंडल की सहमति के बाद अखिल भारतीय तकनीकी परिषद को दो एकड़ भूमि दी जाएगी.
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकारी स्कूलों की तर्ज पर मिलती है, लेकिन अगर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो वहां उसकी फीस अधिक है. लिहाजा उसे प्राइवेट स्कूलों की फीस के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी. इसके लिए मंत्रिमंडल ने एक कमेटी का गठन किया है. कमेठी का अध्यक्ष शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक को बनाया गया है. भारत सरकार के निर्देश के बाद बनाई गयी है कमेटी.
  • उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी.
  • हरिद्वार क्षेत्र के 2547.21 वर्ग मीटर भूमि को निशुल्क, स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरण करने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी. हरिद्वार में नए सीएससी केंद्र का रास्ता साफ.
  • उत्तराखंड पेयजल निगम में एमडी का कार्यकाल तीन साल का था, ऐसे में इसी के समकक्ष सलाहकार का पद भी किया गया सृजित.
  • उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय किया गया.
  • आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भर्ती अब चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से किया जाएगा.
  • उधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी. 3650 मीटर का रनवे बनेगा.
  • एनआईटी के अस्थाई कैंपस के लिए श्रीनगर में रेशम विभाग की 3.2 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत दो करोड़ 84 लाख रुपए है दी गई है, जहां एनआईटी का कैंपस बनेगा.
  • उत्तराखंड नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में किया गया संशोधन.
  • ग्रोथ सेंटर और होम स्टे योजना के तहत बिना लोन देने वाले व्यक्ति को भी राज्य सरकार अनुदान देगी.
Last Updated : Jul 29, 2020, 4:41 PM IST
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