खटीमाः चंपावत जिले के राजकीय इंटर कॉलेज सुखीढांग में भोजन माता की नियुक्ति को लेकर उपजा विवाद विद्यालय एसएमसी और पीटीए की खुली बैठक में सुलझ गया है. दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेखों की जांच के बाद भोजन माता की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. अब नए सिरे से भोजन माता की नियुक्ति होगी.
गौर हो कि चंपावत जिले के सुखीढांग स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में अनुसूचित जाति की महिला को भोजन माता नियुक्त (GIC Sukhidhang SC Bhojan Mata) किए जाने के बाद छात्र-छात्राओं का भोजन करने से इनकार करने का मामला सामने आया था. जिस पर काफी विवाद हो गया था. शिक्षा विभाग की ओर से तत्काल इस मामले की जांच बैठाई गई. जांच एडी बेसिक अजय नौटियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित और बीईओ अंशुल बिष्ट ने की.
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जांच में शिक्षा अधिकारियों ने पाया कि विद्यालय (Govt Inter College Sukhidhang) में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और पीटीए की ओर से पहले परित्याग महिला पुष्पा भट्ट को भोजन माता नियुक्त किया गया था. इससे पहले कि पुष्पा भट्ट कार्यभार लेती विद्यालय प्रशासन ने अनुसूचित जाति की महिला सुनीता देवी को भोजन माता नियुक्त कर उसे कार्यभार भी सौंप दिया. जिससे पीटीए अध्यक्ष नरेश जोशी और अभिभावक नियुक्ति के खिलाफ खड़े हो गए.
एससी महिला को भोजन माता (GIC Sukhidhang SC Bhojan Mata Appointment Controversy) बनाए जाने से सवर्ण जाति के बच्चों ने स्कूल में उनके हाथ का भोजन खाना बंद कर दिया ऐसे आरोप लगे. बीती रोज यानी मंगलवार को एडी बेसिक अजय नौटियाल जांच के लिए विद्यालय पहुंचे. उनके साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित चंपावत और बीईईओ अंशुल बिष्ट भी रहे.
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भोजन माता की नियुक्ति अवैधः चंपावत मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित (Champawat CEO RC Purohit) ने बताया कि एसएमसी और पीटीए की खुली बैठक आयोजित की गई. जिसमें दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेखों की जांच में भोजन माता सुनीता देवी की नियुक्ति अवैध पाई गई. इस नियुक्ति को रद्द कर दिया गया. साथ ही अब जल्द नए सिरे से भोजन माता की नियुक्ति करने का आदेश जारी किया गया है.