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केदारनाथ घाटी में कम ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाने वालों पर होगी कार्रवाई - chamoli update news

केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में 600 मीटर से कम ऊंचाई पर हेलीकाप्टर उड़ाने पर हेली कंपनियों पर केदारनाथ वन प्रभाग कार्रवाई करेगा. डीएफओ ने हेली कंपनियों को चेतावनी दी है.

केदारनाथ घाटी
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Published : Oct 13, 2020, 9:52 PM IST

चमोली: केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के सेंचुरी वाइल्ड लाइफ एरिया में जमीनी सतह से 600 मीटर की ऊंचाई से कम पर हेलीकॉप्टरों की उड़ान को लेकर केदारनाथ वन प्रभाग सख्त हो गया है. वन विभाग ने केदारनाथ से बदरीनाथ धाम के मार्ग में सेंचुरी क्षेत्रों में 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हेलीकॉप्टरों की उड़ानों को निर्धारित करने की हिदायत दी है.

बता दें कि पूर्व में हेलीकॉप्टर कंपनियों द्वारा तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों को काफी नजदीक से उड़ने की शिकायतें पुजारियों द्वारा वन विभाग को की गई थी. जिसके चलते केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा ने हेली कंपनियों को बुग्याल क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर हेलिकॉप्टर न उड़ाने की सख्त चेतावनी दी है.

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केदारनाथ वन प्रभाग के उप वन संरक्षक अमित कंवर कहा कि पूर्व में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अध्ययन किया गया था कि वन्य जीव क्षेत्रों में 600 मीटर की ऊपर की ऊंचाई पर ही हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरनी चाहिए, जिससे वन्यजीवों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो. अगर निर्देशों के बावजूद भी हेली कंपनियां नियमों की अवहेलना करती है तो वन्यजीव अधिनियम के तहत संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

चमोली: केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के सेंचुरी वाइल्ड लाइफ एरिया में जमीनी सतह से 600 मीटर की ऊंचाई से कम पर हेलीकॉप्टरों की उड़ान को लेकर केदारनाथ वन प्रभाग सख्त हो गया है. वन विभाग ने केदारनाथ से बदरीनाथ धाम के मार्ग में सेंचुरी क्षेत्रों में 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हेलीकॉप्टरों की उड़ानों को निर्धारित करने की हिदायत दी है.

बता दें कि पूर्व में हेलीकॉप्टर कंपनियों द्वारा तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों को काफी नजदीक से उड़ने की शिकायतें पुजारियों द्वारा वन विभाग को की गई थी. जिसके चलते केदारनाथ वन प्रभाग द्वारा ने हेली कंपनियों को बुग्याल क्षेत्रों में कम ऊंचाई पर हेलिकॉप्टर न उड़ाने की सख्त चेतावनी दी है.

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केदारनाथ वन प्रभाग के उप वन संरक्षक अमित कंवर कहा कि पूर्व में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अध्ययन किया गया था कि वन्य जीव क्षेत्रों में 600 मीटर की ऊपर की ऊंचाई पर ही हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरनी चाहिए, जिससे वन्यजीवों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो. अगर निर्देशों के बावजूद भी हेली कंपनियां नियमों की अवहेलना करती है तो वन्यजीव अधिनियम के तहत संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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