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सड़क हादसे के 48 घंटे बाद पुलिस खुद दर्ज करेगी FIR, 30 दिनों में कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट

जिले में होने वाले सड़क हादसों में समझौते को लेकर अब पुलिस महकमा नए प्लान के तहत काम कर रहा है. जिले में सड़क हादसे के बाद अगर पीड़ित व्यक्ति 24 से 48 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो अब पुलिस खुद ही घटना का मुकदमा दर्ज करेगी.

सड़क हादसे के 48 घंटे बाद पुलिस खुद दर्ज करेगी FIR
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Published : Jul 27, 2019, 7:40 PM IST

रुद्रपुर: सड़क हादसों में इंश्योरेंस का फायदा लेने और बाहर-बाहर समझौता करने के मामले में पुलिस ने नया कदम उठाया है. पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द इंश्योरेंस की रकम मिले और दुर्घटना दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है. अब पुलिस-प्रशासन सड़क हादसों के 48 घंटे बाद स्वयं रिपोर्ट दर्ज कर सकती है. यही नहीं क्लेम के लिए भी पुलिस अब खुद ही रिपोर्ट बना कर 30 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश करेगी.

सड़क हादसे के 48 घंटे बाद पुलिस खुद दर्ज करेगी FIR

जिले में होने वाले सड़क हादसों में समझौते को लेकर अब पुलिस महकमा नए प्लान के तहत काम कर रहा है. जिले में सड़क हादसे के बाद अगर पीड़ित व्यक्ति 24 से 48 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो अब पुलिस खुद ही घटना का मुकदमा दर्ज करेगी. यही नहीं पीड़ित व्यक्ति को मोटर व्हीकल क्लेम का फायदा मिल सके इसके लिए भी पुलिस स्वयं ही 30 दिनों के भीतर एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी.

पढ़ें-असम एनआरसी : सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक बढ़ाई समय सीमा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि सड़क हादसे के बाद लोग कई दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं कराते हैं या फिर बाहर ही समझौता कर लेते हैं तो मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद अब जिले में कोई भी सड़क हादसा होता है और सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति 24 से 48 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं कराता है तो बीट अधिकारी मामले में गलती करने वाले वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा. यही नहीं सड़क हादसे की जांच कर रहे जांच अधिकारी 30 दिनों के भीतर एफआईआर एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करेगा. ताकि पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरह की दिक्कत न आए.

रुद्रपुर: सड़क हादसों में इंश्योरेंस का फायदा लेने और बाहर-बाहर समझौता करने के मामले में पुलिस ने नया कदम उठाया है. पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द इंश्योरेंस की रकम मिले और दुर्घटना दर्ज करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है. अब पुलिस-प्रशासन सड़क हादसों के 48 घंटे बाद स्वयं रिपोर्ट दर्ज कर सकती है. यही नहीं क्लेम के लिए भी पुलिस अब खुद ही रिपोर्ट बना कर 30 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश करेगी.

सड़क हादसे के 48 घंटे बाद पुलिस खुद दर्ज करेगी FIR

जिले में होने वाले सड़क हादसों में समझौते को लेकर अब पुलिस महकमा नए प्लान के तहत काम कर रहा है. जिले में सड़क हादसे के बाद अगर पीड़ित व्यक्ति 24 से 48 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो अब पुलिस खुद ही घटना का मुकदमा दर्ज करेगी. यही नहीं पीड़ित व्यक्ति को मोटर व्हीकल क्लेम का फायदा मिल सके इसके लिए भी पुलिस स्वयं ही 30 दिनों के भीतर एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी.

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदरजीत सिंह ने बताया कि सड़क हादसे के बाद लोग कई दिनों तक मुकदमा दर्ज नहीं कराते हैं या फिर बाहर ही समझौता कर लेते हैं तो मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद अब जिले में कोई भी सड़क हादसा होता है और सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति 24 से 48 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं कराता है तो बीट अधिकारी मामले में गलती करने वाले वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा. यही नहीं सड़क हादसे की जांच कर रहे जांच अधिकारी 30 दिनों के भीतर एफआईआर एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करेगा. ताकि पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरह की दिक्कत न आए.

Intro:summry - सड़क हादसों में बाहर बाहर होने वाले समझौतो पर लगाम कसने ओर पीड़ित व्यक्ति को इंश्योरेंस द्वारा दी जाने वाली रकम का फायदा मिल सके इसके लिए अब पुलिस प्रशासन सड़क हादसों की 48 घण्टे बाद स्वयं रिपोर्ट दर्ज कर सकती है। यही नही क्लेम के लिए भी पुलिस अब खुद ही रिपोर्ट बना कर 30 दिनों के भीतर कोर्ट में पेश करेगी।

एंकर - जिले में होने वाले सड़क हादसों में समझौते को लेकर अब पुलिस महकमा कमर कस चूका है। अब जिले में सड़क हादसे के बाद अगर पीड़ित व्यक्ति 24 से 48 घंटे में मुकदमा दर्ज नही करता है तो अब पुलिस प्रशासन सम्बन्धित घटना का मुकदमा दर्ज करेगी। यही नही पीड़ित व्यक्ति को मोटर व्हीकल क्लेम का फायदा मिल सके इसके लिए वह स्वयं ही 30 दिनों के भीतर एक्सीडेंटल इनफॉरमेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।


Body:वीओ - जिले में सड़क हादसों के बाद दोनो पक्षो में होने वाले समझौतों को लेकर पुलिस प्रशासन गम्भीर दिखाई दे रही है। अब सड़क हादसे के दौरान अगर पीड़ित पक्ष तहरीर नही देता है तो पुलिस स्वयं ही घटना का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराएगी। यही नही हादसों की विवेचना करने वाले अधिकारी सम्बन्धित क्लेम का फार्म भर कोर्ट में जमा कराएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरिंदर जीत सिंह ने बताया कि सड़क हादसे के बाद लोग कई दिनों तक मुकदमा दर्ज नही कराते है या फिर बाहर बाहर समझौता कर लेते है मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद अब जिले में कोई भी सड़क हादसा होता है और सम्बन्धित पीड़ित व्यक्ति 24 से 48 घण्टे में मुकदमा दर्ज नही करता है तो सम्बन्धित बीट अधिकारी मामले में गलती करने वाले वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा यही नही सड़क हादसे की जांच कर रहे जाच अधिकारी 30 दिनों के भीतर एआईआर एक्सीडेंटल इनफॉरमेशन रिपोर्ट को कोर्ट में सभी पत्रावलियों के साथ पेश करेगा ताकि पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरह की दिक्कत ना आ पाए।

बाइट - बरिंदर जीत सिंह, एसएसपी यूएसएन।


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