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सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर डालेंगे याचिका - district panchayat president

ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को सीधे जनता के वोट से तय किए जाने के मामले को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है.

जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिकाकर्ता.
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Published : Nov 6, 2019, 8:37 PM IST

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को सामान्य कराने को लेकर याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. याचिकाकर्ता विपुल जैन का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य में पालन नहीं किया गया. इस बार हुए चुनाव में भी सदस्यों की खरीद की गई, जिसमें करीब 40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं.

बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव सीधे जनता के वोट से किए जाने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सदस्यों की खरीद पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए थे. लेकिन सीधे चुनाव कराने पर कोई आदेश नहीं दिया गया. जिसके बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने को तैयार हैं.

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिकाकर्ता.

पढ़ें: वकील-पुलिस जंग : दिल्ली HC से पुलिस को झटका, वकीलों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं

याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए निर्देशों का भी प्रदेश में कोई पालन नहीं किया गया. प्रदेश के किसी थाने, कोतवाली में अब तक किसी सदस्य की खरीद या उनके अपहरण के मामले में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है. जबकि सदस्यों प्रदेश के कई क्षेत्रों से सदस्यों की खरीद की सूचनाएं आई थी.

नैनीताल: जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव को सामान्य कराने को लेकर याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. याचिकाकर्ता विपुल जैन का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य में पालन नहीं किया गया. इस बार हुए चुनाव में भी सदस्यों की खरीद की गई, जिसमें करीब 40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं.

बता दें कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव सीधे जनता के वोट से किए जाने की मांग की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सदस्यों की खरीद पर रोक लगाने के दिशा-निर्देश जारी किए थे. लेकिन सीधे चुनाव कराने पर कोई आदेश नहीं दिया गया. जिसके बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने को तैयार हैं.

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिकाकर्ता.

पढ़ें: वकील-पुलिस जंग : दिल्ली HC से पुलिस को झटका, वकीलों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं

याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए निर्देशों का भी प्रदेश में कोई पालन नहीं किया गया. प्रदेश के किसी थाने, कोतवाली में अब तक किसी सदस्य की खरीद या उनके अपहरण के मामले में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है. जबकि सदस्यों प्रदेश के कई क्षेत्रों से सदस्यों की खरीद की सूचनाएं आई थी.

Intro:Summry

ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सामान्य करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी जनहित याचिका।

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प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख के उम्मीदवारों द्वारा बीडीसी सदस्यों की खरीद-फरोख्त के मामले में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में आए फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं याचिकाकर्ता विपुल जैन का कहना है कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य में पालन नहीं किया जा रहा और इस बार हुए चुनाव में भी सदस्यों की खरीद-फरोख्त की गई है,और करीब 40 हजार करोड़ की खरीद फरोख्त की गई है।


Body:साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए निर्देशों का भी प्रदेश में कोई पालन नहीं किया और ना ही प्रदेश के किसी थाने, कोतवाली में अब तक किसी सदस्य की खरीद-फरोख्त या उनके अपहरण के मामले में कोई मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि सदस्यों की प्रदेश में कई क्षेत्रों से सदस्यों की खरीद-फरोख्त की सूचनाएं आई थी।



Conclusion:वही याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को सदस्यों के द्वारा नहीं बल्कि आम चुनाव की तरह जनता के वोटों से होना चाहिए,
लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा सदस्यों की खरीद-फरोख्त की रोक को लेकर दिशा निर्देश तो जारी कर दिए गए लेकिन सीधे चुनाव कराने पर कोई आदेश नहीं दिया जिसके लिए अब वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा रहे हैं ताकि पंचायत चुनाव में हो रही गड़बड़ी और खरीद-फरोख्त पर रोक लग सके।

बाईट- विपुल जैन, याचिकाकर्ता।
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