नैनीतालः हरिद्वार के झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल की फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि फर्जी प्रमाणपत्र मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने विधायक देशराज के खिलाफ दस्ती नोटिस जारी किया है साथ ही हरिद्वार के डीएम को आदेश दिया है कि वह विधायक को नोटिस तामील करे.
आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी विपिन तोमर ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देशराज का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और देशराज ने इसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. याचिका में विधायक के प्रमाणपत्र के जांच की मांग की है.
वहीं याचिकाकर्ता तोमर ने कहा है कि देशराज की विधायकी को भी निरस्त किया जाए. मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधायक देशराज कंडवाल के खिलाफ दस्ती नोटिस जारी किया है.
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याचिका में कहा गया है कि देशराज उत्तर प्रदेश के देवबंद (सहारनपुर)के निवासी हैं लिहाजा उनको यहां का जाति प्रमाण पत्र कैसे मिल गया. वहीं पूर्व में याचिकाकर्ता ने डीएम हरिद्वार से इस मामले की शिकायत की थी.
जिसके बाद डीएम ने मामला चुनाव आयोग को भेज दिया और तभी से मामला चुनाव आयोग और सरकार के पास लंबित है जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. अब मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.