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विधायक देशराज की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट का नोटिस - नैनीताल न्यूज

झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में नोटिस जारी किया गया है. उन पर आरोप है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा है.

विधायक देशराज कर्णवाल को नोटिस
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Published : Jul 3, 2019, 6:35 AM IST

Updated : Jul 3, 2019, 7:23 AM IST

नैनीतालः हरिद्वार के झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल की फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि फर्जी प्रमाणपत्र मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने विधायक देशराज के खिलाफ दस्ती नोटिस जारी किया है साथ ही हरिद्वार के डीएम को आदेश दिया है कि वह विधायक को नोटिस तामील करे.

आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी विपिन तोमर ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देशराज का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और देशराज ने इसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. याचिका में विधायक के प्रमाणपत्र के जांच की मांग की है.

वहीं याचिकाकर्ता तोमर ने कहा है कि देशराज की विधायकी को भी निरस्त किया जाए. मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधायक देशराज कंडवाल के खिलाफ दस्ती नोटिस जारी किया है.

यह भी पढ़ेंः दरोगा की डेयरी बनी लोगों के लिए जी का जंजाल, तहसीलदार से लगाई गुहार

याचिका में कहा गया है कि देशराज उत्तर प्रदेश के देवबंद (सहारनपुर)के निवासी हैं लिहाजा उनको यहां का जाति प्रमाण पत्र कैसे मिल गया. वहीं पूर्व में याचिकाकर्ता ने डीएम हरिद्वार से इस मामले की शिकायत की थी.

जिसके बाद डीएम ने मामला चुनाव आयोग को भेज दिया और तभी से मामला चुनाव आयोग और सरकार के पास लंबित है जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. अब मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

नैनीतालः हरिद्वार के झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल की फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में हाई कोर्ट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि फर्जी प्रमाणपत्र मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट ने विधायक देशराज के खिलाफ दस्ती नोटिस जारी किया है साथ ही हरिद्वार के डीएम को आदेश दिया है कि वह विधायक को नोटिस तामील करे.

आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी विपिन तोमर ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देशराज का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और देशराज ने इसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. याचिका में विधायक के प्रमाणपत्र के जांच की मांग की है.

वहीं याचिकाकर्ता तोमर ने कहा है कि देशराज की विधायकी को भी निरस्त किया जाए. मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधायक देशराज कंडवाल के खिलाफ दस्ती नोटिस जारी किया है.

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याचिका में कहा गया है कि देशराज उत्तर प्रदेश के देवबंद (सहारनपुर)के निवासी हैं लिहाजा उनको यहां का जाति प्रमाण पत्र कैसे मिल गया. वहीं पूर्व में याचिकाकर्ता ने डीएम हरिद्वार से इस मामले की शिकायत की थी.

जिसके बाद डीएम ने मामला चुनाव आयोग को भेज दिया और तभी से मामला चुनाव आयोग और सरकार के पास लंबित है जिसके बाद याचिकाकर्ता ने नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की. अब मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

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नैनीताल हाईकोर्ट से हरिद्वार के झबरेड़ा से विधायक देशराज कंडवाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले पर दस्ती नोटिस जारी करें।

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हरिद्वार के झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले पर हाई कोर्ट से मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि यह फर्जी प्रमाणपत्र मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक देशराज के खिलाफ दस्ती नोटिस जारी करें हैं साथी हरिद्वार के डीएम को आदेश दिए हैं कि वह विधायक को नोटिस तामिल करें।



Body:आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी विपिन तोमर ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देशराज कंडवाल का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, और देश राजकरण वालों ने इसी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की याचिका में विधायक के प्रमाण पत्र की जांच की मांग की है


Conclusion:वहीं याचिकाकर्ता विपिन तोमर ने कहा है कि देशराज ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की लिहाजा उनकी विधायकी को भी निरस्त किया जाए,,, मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने विधायक देशराज कंडवाल के खिलाफ दस्ती नोटिस जारी करें।
याचिका में कहा गया है कि देशराज कंडवाल उत्तर प्रदेश के देवबंद (सहारनपुर)के निवासी है लिहाजा उनको यहां का जाति प्रमाण पत्र कैसे मिल गया,
वहीं पूर्व में याचिकाकर्ता ने डीएम हरिद्वार से इस मामले की शिकायत की थी जिसके बाद डीएम ने मामला चुनाव आयोग को भेज दिया और तभी से मामला चुनाव आयोग और सरकार के पास लंबित है जिसके बाद याचिकाकर्ता नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की अब मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।
Last Updated : Jul 3, 2019, 7:23 AM IST
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