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आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया.

satish chandra verma
सतीश चंद्र वर्मा
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Published : Sep 28, 2022, 5:23 PM IST

Updated : Sep 28, 2022, 7:56 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने गुजरात में इशरत जहां की कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच में सीबीआई की मदद की थी. जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

"नतीजतन, हम इस स्तर पर बर्खास्तगी दिनांक 30.08.2022 के आदेश पर रोक लगाने या उस पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं हैं." उच्च न्यायालय ने केंद्र से आठ सप्ताह के भीतर मामले में जवाब दाखिल करने और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा, और अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की.

वर्मा के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यूट्यूब से डाउनलोड किए गए एक साक्षात्कार के अप्रमाणित प्रतिलेख पर भरोसा किया और उनके मुवक्किल को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्रतिलेख और सीडी किसने बनाई. उन्होंने कहा कि यह एकमात्र सबूत था जिसके लिए उन्हें बर्खास्त किया गया था. शीर्ष अदालत को यह भी बताया गया कि वर्मा की बर्खास्तगी के बाद उनकी जगह एक और अधिकारी नियुक्त किया गया है.

अब किसी और को प्रभारी बनाया गया है और वह नवंबर में मामले की सुनवाई आगे बढ़ा सकता है. वर्मा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने 38 साल की सेवा पूरी कर ली है और अदालत से स्टे बढ़ाने और उच्च न्यायालय को फैसला करने का आग्रह किया. न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि अदालत को सब कुछ संतुलित करने की जरूरत है और आपने अपने सम्मान, प्रतिष्ठा के बारे में बात की. लेकिन अगर सच्चाई आपके पक्ष में है, तो आपका दिन अदालत में होगा.

उन्होंने कहा कि अगर न्याय आपके साथ है, तो आप सफल होंगे. वर्मा के वकील ने जवाब दिया: "मुझे सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होने दो." केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें तारीख आगे बढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी का एक और पक्ष है.

दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को 22 नवंबर को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, और अदालत से इसे जल्द से जल्द तय करने को कहा. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है.

वर्मा को 30 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले 30 अगस्त को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. उनके खिलाफ आरोपों में सार्वजनिक मीडिया के साथ बातचीत शामिल है, जब वे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, शिलांग के मुख्य सतर्कता अधिकारी थे.

उन्होंने अप्रैल 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच 2004 के इशरत जहां मामले की जांच की थी और उनकी जांच रिपोर्ट पर, एक विशेष जांच दल ने इसे एक फर्जी मुठभेड़ माना था. उच्च न्यायालय द्वारा गृह मंत्रालय को विभागीय जांच के मद्देनजर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देने के बाद वर्मा ने शीर्ष अदालत का रुख किया था.

ये भी पढे़ं : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों से जुड़े मामले बंद किये

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त करने के केंद्र के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने गुजरात में इशरत जहां की कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच में सीबीआई की मदद की थी. जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

"नतीजतन, हम इस स्तर पर बर्खास्तगी दिनांक 30.08.2022 के आदेश पर रोक लगाने या उस पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं हैं." उच्च न्यायालय ने केंद्र से आठ सप्ताह के भीतर मामले में जवाब दाखिल करने और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा, और अगले साल 24 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की.

वर्मा के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यूट्यूब से डाउनलोड किए गए एक साक्षात्कार के अप्रमाणित प्रतिलेख पर भरोसा किया और उनके मुवक्किल को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि प्रतिलेख और सीडी किसने बनाई. उन्होंने कहा कि यह एकमात्र सबूत था जिसके लिए उन्हें बर्खास्त किया गया था. शीर्ष अदालत को यह भी बताया गया कि वर्मा की बर्खास्तगी के बाद उनकी जगह एक और अधिकारी नियुक्त किया गया है.

अब किसी और को प्रभारी बनाया गया है और वह नवंबर में मामले की सुनवाई आगे बढ़ा सकता है. वर्मा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने 38 साल की सेवा पूरी कर ली है और अदालत से स्टे बढ़ाने और उच्च न्यायालय को फैसला करने का आग्रह किया. न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि अदालत को सब कुछ संतुलित करने की जरूरत है और आपने अपने सम्मान, प्रतिष्ठा के बारे में बात की. लेकिन अगर सच्चाई आपके पक्ष में है, तो आपका दिन अदालत में होगा.

उन्होंने कहा कि अगर न्याय आपके साथ है, तो आप सफल होंगे. वर्मा के वकील ने जवाब दिया: "मुझे सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होने दो." केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें तारीख आगे बढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कहानी का एक और पक्ष है.

दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले को 22 नवंबर को उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, और अदालत से इसे जल्द से जल्द तय करने को कहा. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है.

वर्मा को 30 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले 30 अगस्त को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. उनके खिलाफ आरोपों में सार्वजनिक मीडिया के साथ बातचीत शामिल है, जब वे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, शिलांग के मुख्य सतर्कता अधिकारी थे.

उन्होंने अप्रैल 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच 2004 के इशरत जहां मामले की जांच की थी और उनकी जांच रिपोर्ट पर, एक विशेष जांच दल ने इसे एक फर्जी मुठभेड़ माना था. उच्च न्यायालय द्वारा गृह मंत्रालय को विभागीय जांच के मद्देनजर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देने के बाद वर्मा ने शीर्ष अदालत का रुख किया था.

ये भी पढे़ं : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के दंगों से जुड़े मामले बंद किये

Last Updated : Sep 28, 2022, 7:56 PM IST
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