नई दिल्ली : निर्भया गैंग रेप मामले में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है. 22 जनवरी को फांसी दी जाएगी. सुबह सात बजे फांसी पर लटकाया जाएगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से कहा था कि वह दोषियों को नोटिस जारी करने को कहा था.
सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने एक जल्लाद की सेवा लेने के लिए यूपी जेल प्रशासन को पत्र लिखा है. आज पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दोषियों की फांसी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने यूपी जेल अधिकारियों को फांसी के समय के बारे में भी सूचित किया है. तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा है कि हम मेरठ के एक जल्लाद की सेवा लेंगे. जेल में एक साथ सभी 4 दोषियों को फांसी देने के लिए हमारे पास उचित व्यवस्था है.
दोषियों के वकीलों ने कहा कि वे इस मामले में अब भी न्यायिक विकल्प का उपयोग करेंगे. मामले में मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता को फांसी दी जानी है.
निर्भया की मां ने दी ऐसी प्रतिक्रिया
निर्भया की मां ने दोषियों की फांसी की सजा की तिथि मुकर्रर किए जाने के बाद कहा कि यह आदेश (मौत की सजा पर अमल के लिए) कानून में महिलाओं के विश्वास को बहाल करेगा.
क्या था मामला
16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में 23 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ छह युवकों ने चलती बस में गैंगरेप किया था. इसके बाद इन दरिंदों ने कड़कड़ाती ठंड में पीड़िता को बस के बाहर फेंक दिया था. तब उसके साथ लड़की का मित्र भी था.
पीड़िता को सबसे पहले सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत नाजुक हो गई थी. बाद में इलाज के लिए पीड़िता को सिंगापुर भेजा गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.
मामले में एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल के अंदर फांसी लगा ली थी.
एक अन्य आरोपी नाबालिग है. उसे सुधार गृह में भेज दिया गया. 2015 में उसकी रिहाई हो गई.
क्या हुआ आज की सुनवाई में
आपको बता दें कि पटियाला हाउस में निर्भया के मामले की आज सुनवाई हुई. निर्भया के माता पिता कोर्ट में मौजूद थे. एमिकस क्युरी वृंदा ग्रोवर, दोषियों के वकील ए पी सिंह और एम एल शर्मा कोर्ट में मौजूद थे. सरकारी वकील ने कोर्ट से डेथ वारंट जारी करने की मांग की थी.
सरकारी वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद केवल क्युरेटिव पिटीशन दाखिल करने का विकल्प बचा है.
वृंदा ग्रोवर ने एडिशनल सेशंस जज सतीश अरोड़ा को बताया कि दोषियों में विनय और मुकेश सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं.
सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि किसी कोर्ट में किसी दोषी की कोई याचिका या राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित नहीं है. इसलिए इनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया जाए.
आपको बता दें कि निर्भया के दोषियों को फांसी देने के लिए तिहाड़ जेल में एक और नए फांसी घर का निर्माण किया जा रहा है. तिहाड़ जेल नंबर तीन में एक पुराना फांसी घर था, जिसके पास में ही ये नया फांसी घर बनाया जा रहा है.
लोक निर्माण विभाग कर रहा है निर्माण
दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग तिहाड़ जेल नंबर तीन में नए फांसी घर का निर्माण कर रहा है. ये नया फांसी घर पुराने फांसी घर से महज 10 फीट की दूरी पर बनाया जा रहा है
इसमें एक साथ दो लोगों को फांसी दी जा सकेगी. वहीं पुराने फांसी घर में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है और उसे भी एक साथ दो आदमियों को फांसी देने योग्य बनाया गया है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने करीब 25 लाख रुपये आवंटित किए हैं.
बता दें कि निर्भया की मां द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों के डेथ वारंट पर सुनवाई के लिए सात जनवरी यानी आज की तारीख दी थी.
डेथ वारंट पर सुनवाई से पहले निर्भया के वकील जितेंद्र कुमार झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है.