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जबरन देह व्यापार और रेप के मामले में दो अभियुक्तों को 15 वर्ष की कैद

शिवदासपुर रेड लाइट एरिया (shivdaspur red light area) मामले में कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने और उनके साथ रेप के 17 वर्ष पुराने मामले में दो आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई.

जबरन देह व्यापार और रेप मामले में दो अभियुक्तों को 15 वर्ष की कठोर कारावास
जबरन देह व्यापार और रेप मामले में दो अभियुक्तों को 15 वर्ष की कठोर कारावास
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Published : Nov 11, 2022, 9:14 PM IST

वाराणसीः जनपद के मंडुआडीह क्षेत्र के शिवदासपुर स्थित रेड लाइट एरिया (shivdaspur red light area) में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने और उनके साथ रेप के 17 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी पाया है. वहीं, एंटी करप्शन जज (मेन) राकेश पांडेय की कोर्ट ने मंडुवाडीह के पूर्व प्रधान तारकेश्वर नगर कॉलोनी निवासी पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश को 15 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है. कानपुर के बेकनगंज थाना के रजवी रोड नई सड़क का निवासी राजेश उर्फ लंगड़ा को भी 15 साल के कठोर कारावास और 17 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है. कोर्ट में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रोहित मौर्य और पीड़िता की ओर से एडवोकेट गोपाल कृष्ण ने पक्ष रखा.

आपको बता दें कि सामाजिक संस्था गुड़िया की पहल पर 13 नवंबर 2005 को मंडुवाडीह थाना के शिवदासपुर स्थित रेड लाइट एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue operation in red light area) किया गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अलग-अलग 3 कोठों से 7 नाबालिग लड़कियां बरामद हुई थी. बरामद लड़कियों में से एक ने बयान दिया था कि पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे खरीदा था. इसके बाद उसके साथ पप्पू उर्फ प्रेमप्रकाश ने कई बार रेप किया था. उस समय उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष थी. उसे अफजल और तुलसी के कोठे पर बेचा गया था. उससे देह व्यापार कराकर उससे मिले पैसे से वह लोग ब्याज पर पैसा देने का कारोबार करते थे.



वहीं, दूसरा अभियुक्त राजेश उर्फ लंगड़ा कोठे की संचालक तुलसी का देवर था. उसको मारता पीटता था. इसके साथ ही शीशे, ट्यूबलाइट के टुकड़े और ब्लेड से उसके हाथ-पैर काट देता था. वह कोठे की लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाता था. साथ ही, नशे की दवाई देता था ताकि, लड़कियां समय से पहले ही अपनी उम्र से ज्यादा की दिखने लगें. सभी लड़कियों से वह जबरन देह व्यापार कराते हुए उससे मिले पैसे को अपने पास रखता था. कोर्ट ने पीड़िताओं के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम (prostitution act) और रेप सहित अन्य आरोपों का दोषी पाया.


यह भी पढ़ें- उन्नाव में खून से लथपथ मिले युवती के शव का पोस्टमार्टम, परिजनों का हंगामा

वाराणसीः जनपद के मंडुआडीह क्षेत्र के शिवदासपुर स्थित रेड लाइट एरिया (shivdaspur red light area) में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने और उनके साथ रेप के 17 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी पाया है. वहीं, एंटी करप्शन जज (मेन) राकेश पांडेय की कोर्ट ने मंडुवाडीह के पूर्व प्रधान तारकेश्वर नगर कॉलोनी निवासी पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश को 15 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है. कानपुर के बेकनगंज थाना के रजवी रोड नई सड़क का निवासी राजेश उर्फ लंगड़ा को भी 15 साल के कठोर कारावास और 17 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है. कोर्ट में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रोहित मौर्य और पीड़िता की ओर से एडवोकेट गोपाल कृष्ण ने पक्ष रखा.

आपको बता दें कि सामाजिक संस्था गुड़िया की पहल पर 13 नवंबर 2005 को मंडुवाडीह थाना के शिवदासपुर स्थित रेड लाइट एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन (Rescue operation in red light area) किया गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अलग-अलग 3 कोठों से 7 नाबालिग लड़कियां बरामद हुई थी. बरामद लड़कियों में से एक ने बयान दिया था कि पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे खरीदा था. इसके बाद उसके साथ पप्पू उर्फ प्रेमप्रकाश ने कई बार रेप किया था. उस समय उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष थी. उसे अफजल और तुलसी के कोठे पर बेचा गया था. उससे देह व्यापार कराकर उससे मिले पैसे से वह लोग ब्याज पर पैसा देने का कारोबार करते थे.



वहीं, दूसरा अभियुक्त राजेश उर्फ लंगड़ा कोठे की संचालक तुलसी का देवर था. उसको मारता पीटता था. इसके साथ ही शीशे, ट्यूबलाइट के टुकड़े और ब्लेड से उसके हाथ-पैर काट देता था. वह कोठे की लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाता था. साथ ही, नशे की दवाई देता था ताकि, लड़कियां समय से पहले ही अपनी उम्र से ज्यादा की दिखने लगें. सभी लड़कियों से वह जबरन देह व्यापार कराते हुए उससे मिले पैसे को अपने पास रखता था. कोर्ट ने पीड़िताओं के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम (prostitution act) और रेप सहित अन्य आरोपों का दोषी पाया.


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