वाराणसी: जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. सरकार के निर्देश के बाद जिले में दुकानों को खोलने में थोड़ी रियायत दी गई. साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने के लिए कहा गया है. इसके बाद भी कुछ लोगों ने इसका पालन नहीं किया, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद में धारा-144 लागू कर दिया है जोकि 31 मई तक लागू रहेगी.
लॉकडाउन-4 में छूट
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन-4 में सरकार के निर्देश के बाद जनपद में नियमों के साथ लोगों को कुछ छूट दी गई है. उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा सभी सेवाएं और दुकानें बंद रहेंगी. इनके बैरीकेड क्षेत्र में आवागमन बंद रहेगा. बफर जोन में भी आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी. समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल, खेल परिसर, स्टेडियम, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे.
वाहन का आवागमन बंद
जिलाधिकारी ने बताया कि केवल आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर सायंकाल 06 बजे से प्रातः 07 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन का आवागमन बंद रहेगा. जनपद में सभी प्रकार की दुकानों, मंडियों और कार्यालय के खुलने का समय सुबह 08 बजे से साम 05 बजे तक का होगा. केवल दूध और सब्जी मंडियों के लिए पूर्व में किए गए आदेश के अनुसार ही निर्धारित समय लागू रहेंगे.
ऑड-ईवन के अनुसार खुलेंगी दुकानें
जनपद के शहरी क्षेत्रों के सड़क के दोनों ओर की दुकान और निजी कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स और कतारबद्ध दुकानें, निजी कार्यालय सड़क के एक तरफ एक दिन खुलेंगे. सड़क के दूसरी तरफ की अगले दिन खुलेंगे. शहरी क्षेत्र में शहर की कतारबद्ध दुकानों के अलावा मार्केट, मार्केट कॉप्लेक्स में दुकाने, ऑड-ईवन के अनुसार 2 श्रेणी में वर्गीकृत करके 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन और 50 प्रतिशत दुकानें अगले दिन सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी.
पान की दुकानों पर तंबाकू बेचने पर प्रतिबंद
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की जो एकल दुकानें हैं वे प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी. ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें सड़क के एक दिशा के एक दिन और सड़क के दूसरी दिशा के दूसरे दिन यानी एक-एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी. पान की दुकानों पर पान के अलावा, तंबाकू, तंबाकू युक्त पान और अन्य तंबाकू युक्त पदार्थ बेचना प्रतिबंधित होगा.
आवागमन को करना है नियंत्रित
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में आवागमन को नियंत्रित करना आवश्यक है, इसलिए ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सिटी बस का आपदा प्रबंधन और डोर स्टेप डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य कारणों से चलना अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किया जाता है. ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा को फेसवार, क्षेत्रवार अनुमन्य करने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात को 10 दिन में योजना बनाकर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता है. साईकिल रिक्शा सोमवार से शनिवार प्रातः 07 बजे से 06 बजे तक चलाना अनुमन्य किया जाता है.
लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा. आदेश में वर्णित प्रतिबंधों की अवहेलना भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.
कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी, वाराणसी