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वाराणसी: होटल इंडस्ट्रीज से जुड़ी महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन - varanasi legal literacy program

वाराणसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत श्रम विभाग के समन्वय से मंगलवार को विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके विधिक अधिकार बताए गए. कार्यक्रम में उपस्थित विधिक सचिव व सिविल जज डॉ. सुधा सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है.

महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन
महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन
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Published : Oct 21, 2020, 1:43 AM IST

वाराणसी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत श्रम विभाग के समन्वय से मंगलवार को विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत होटल इंडस्ट्रीज में कार्य करने वाली महिलाओं को उनके विधिक अधिकार बताए गए, जिससे कि कोई उनका उत्पीड़न न कर सके.

अपने अधिकार जानकर महिलाएं होंगी सशक्त
कार्यक्रम के दौरान विधिक सचिव व सिविल जज डॉ. सुधा सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिससे कि वो अपने विधिक अधिकारों को जानकर सशक्त बन सकें. उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, मेटरनिटी बेनिफिट अधिनियम, घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित अन्य विधिक अधिकारों के बारे में बताया.

उन्होंने कहा कि यदि किसी भी महिला को उनके विधिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है या उन्हें अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही कार्यक्रम में मिशन शक्ति योजना के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी जयप्रकाश सिंह ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके विभाग द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया.

वाराणसी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत श्रम विभाग के समन्वय से मंगलवार को विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत होटल इंडस्ट्रीज में कार्य करने वाली महिलाओं को उनके विधिक अधिकार बताए गए, जिससे कि कोई उनका उत्पीड़न न कर सके.

अपने अधिकार जानकर महिलाएं होंगी सशक्त
कार्यक्रम के दौरान विधिक सचिव व सिविल जज डॉ. सुधा सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिससे कि वो अपने विधिक अधिकारों को जानकर सशक्त बन सकें. उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, मेटरनिटी बेनिफिट अधिनियम, घरेलू हिंसा प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं महिलाओं से संबंधित अन्य विधिक अधिकारों के बारे में बताया.

उन्होंने कहा कि यदि किसी भी महिला को उनके विधिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है या उन्हें अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही कार्यक्रम में मिशन शक्ति योजना के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी जयप्रकाश सिंह ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके विभाग द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया.

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