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वाराणसी: गाड़ी पर नियम के मुताबिक नहीं लिखा नंबर तो भरना पड़ेगा इतना जुर्माना - Varanasi Traffic Police

वाराणसी में सुगम यातायात संचालन के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात ने फैंटम मोबाइल दस्ते के साथ गोष्ठी का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने एक ही ऑटो रिक्शा परमिट पर कई ऑटो रिक्शा का संचालन करने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए.

Superintendent of traffic police
बैठक करते यातायात पुलिस अधीक्षक
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Published : Oct 11, 2020, 9:50 PM IST

वाराणसी: जिले में यातायात पुलिस अधीक्षक ने यातायात फैंटम मोबाइल दस्ते के साथ बैठक की. इस दौरान पूर्व में चल रहे विशेष अभियान के अलावा महानगर क्षेत्र में एक ही ऑटो रिक्शा परमिट पर कई ऑटो रिक्शा का संचालन करने वालों, बिना डीएल के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.

बैठक में एसपी ट्रैफिक ने कहा कि आटो रिक्शा व ई-रिक्शा निर्धारित कलर कोडिंग के अनुसार अपने जोन में ही संचालित हों और कलर कोडिंग के अलावा अन्य जोन में संचालित होने वाले आटो रिक्शा व ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की जाए. एसपी ट्रैफिक ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए आम जनमानस से अपेक्षा कि वह अपने वाहन पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार आगे और पीछे मानक के अनुरूप नंबर अंकित कराकर ही अपने वाहन संचालित करें.

यातायात पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शासन द्वारा वाहन पर आगे और पीछे नंबर न अंकित कराने पर पांच हजार रुपये का जुर्मानाा लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं सभी नगरवासियों से अपेक्षा करता हूं कि वह पांच दिन के अंदर अपने वाहन पर नियम के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करा लें. वाहन चालक नगर क्षेत्र में चौराहों और तिराहों पर लगे लगभग 400 ऑटोमैटिक कैमरों की नजर में हैं. आम जनमानस यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित चलें.

वाराणसी: जिले में यातायात पुलिस अधीक्षक ने यातायात फैंटम मोबाइल दस्ते के साथ बैठक की. इस दौरान पूर्व में चल रहे विशेष अभियान के अलावा महानगर क्षेत्र में एक ही ऑटो रिक्शा परमिट पर कई ऑटो रिक्शा का संचालन करने वालों, बिना डीएल के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.

बैठक में एसपी ट्रैफिक ने कहा कि आटो रिक्शा व ई-रिक्शा निर्धारित कलर कोडिंग के अनुसार अपने जोन में ही संचालित हों और कलर कोडिंग के अलावा अन्य जोन में संचालित होने वाले आटो रिक्शा व ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की जाए. एसपी ट्रैफिक ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए आम जनमानस से अपेक्षा कि वह अपने वाहन पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार आगे और पीछे मानक के अनुरूप नंबर अंकित कराकर ही अपने वाहन संचालित करें.

यातायात पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शासन द्वारा वाहन पर आगे और पीछे नंबर न अंकित कराने पर पांच हजार रुपये का जुर्मानाा लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं सभी नगरवासियों से अपेक्षा करता हूं कि वह पांच दिन के अंदर अपने वाहन पर नियम के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करा लें. वाहन चालक नगर क्षेत्र में चौराहों और तिराहों पर लगे लगभग 400 ऑटोमैटिक कैमरों की नजर में हैं. आम जनमानस यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित चलें.

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