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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को

यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने की अपील पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी. वह अब 21 जनवरी को होगी. बताया जाता है कि मुस्लिम पक्ष ने वकील की बीमारी के चलते सुनवाई की अगली तारीख मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.

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ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की याचिका दाखिल.
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Published : Jan 9, 2020, 9:47 PM IST

वाराणसी: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कोर्ट में फाइलें खुलने लगी थी. 9 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को कराए जाने की याचिका पर सुनवाई की जानी थी, लेकिन सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी को तय कर दी गई है.

ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की याचिका दाखिल.

21 जनवरी को होगी सुनवाई
दरअसल दिसंबर 2019 में ज्ञानवापी मस्जिद सहित विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील की गई थी. यह अपील सिविल जज( सीनियर डिवीजन-फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में हिंदू पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास ने की थी. इस अपील पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील के बीमार होने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी दी है.

इसे भी पढ़ें- युवा वैज्ञानिक ने बनाई वूमेन सेफ्टी लिपिस्टिक गन, जानिए खासियत

पंडित सोमनाथ व्यास ने दायर की थी याचिका
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में ज्ञानवापी मस्जिद भी स्थित है. इसका मुकदमा 1991 से स्थानीय अदालत में चल रहा है. 1991 में दायर मुकदमे में यह मांग की गई थी कि मस्जिद, ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर का ही एक अंश हैं, जहां हिंदू को पूजा-पाठ, दर्शन का अधिकार है. कोर्ट से यह मांग प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य ने दायर की थी. मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद तथा अन्य विपक्षी भी हैं.

वाराणसी: अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कोर्ट में फाइलें खुलने लगी थी. 9 जनवरी को ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को कराए जाने की याचिका पर सुनवाई की जानी थी, लेकिन सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी को तय कर दी गई है.

ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की याचिका दाखिल.

21 जनवरी को होगी सुनवाई
दरअसल दिसंबर 2019 में ज्ञानवापी मस्जिद सहित विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील की गई थी. यह अपील सिविल जज( सीनियर डिवीजन-फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में हिंदू पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास ने की थी. इस अपील पर 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील के बीमार होने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 21 जनवरी दी है.

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पंडित सोमनाथ व्यास ने दायर की थी याचिका
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में ज्ञानवापी मस्जिद भी स्थित है. इसका मुकदमा 1991 से स्थानीय अदालत में चल रहा है. 1991 में दायर मुकदमे में यह मांग की गई थी कि मस्जिद, ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर का ही एक अंश हैं, जहां हिंदू को पूजा-पाठ, दर्शन का अधिकार है. कोर्ट से यह मांग प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य ने दायर की थी. मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद तथा अन्य विपक्षी भी हैं.

Intro:वाराणसी: अयोध्या में विवादित स्थान पर राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी कोर्ट कचहरी में फाइलें खुलने लगी थी जिसके बाद आज ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण को कराए जाने की एप्लीकेशन पर सुनवाई की जानी थी लेकिन मामले में अगली तिथि 21 जनवरी मुकर्रर की गई है. हिंदू पक्षकारों के वकील की मानें तो आज सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में थी सुनवाई हुई जिसमें मुस्लिम पक्षकारों ने प्रार्थना पत्र दिया है की उनके एक वकील बीमार हैं. इसलिए अपना पक्ष रखने के लिए कुछ और वक्त कोर्ट उन्हें दे. जिसपर जज ने 21 जनवरी अगली सुनवाई की डेट दी है.Body:वीओ-01 दरअसल दिसंबर 2019 में ज्ञानवापी मस्जिद सहित विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से की गई. अपील पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन-फास्ट ट्रैक कोर्ट) की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर 9 जनवरी यानी आज सुनवाई होनी थी. Conclusion:वीओ-02 काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में ज्ञानवापी मस्जिद भी स्थित है, जिसका मुकदमा 1991 से स्थानीय अदालत में चल रहा है. 1991 में दायर मुकदमे में यह मांग की गई थी कि मस्जिद ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर का एक अंश है, जहां हिंदू आस्थावानों को पूजा-पाठ, दर्शन का अधिकार है. कोर्ट से यह मांग प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य ने दायर की थी. मुकदमे में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद तथा अन्य विपक्षी भी हैं. फिलहाल अभी इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी.

बाइट- विजय शंकर रस्तोगी, वकील हिंदू पक्षकार

Gopal mishra

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