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ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई, कार्बन डेटिंग को लेकर आ सकता है फैसला

वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनीं. अब 14 अक्टूबर को फिर इस मामले की सुनवाई होगी. माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में कार्बन डेटिंग (वैज्ञानिक जांच) को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकता है.

ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला.
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Published : Oct 11, 2022, 9:44 AM IST

Updated : Oct 11, 2022, 3:33 PM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट में कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अब 14 अक्टूबर की तारीख नियत की है. माना जा रहा है कि अगली सुनवाई पर कोर्ट इस प्रकरण में वैज्ञानिक जांच की मांग को लेकर अपना आदेश जारी कर सकता है.

मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की तरफ से वादी पक्ष के द्वारा कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है. मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि हिंदू पक्ष वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग करते हुए कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं. लेकिन कार्बन डेटिंग संभव नहीं है. जांच कैसे होगी इसे लेकर कोर्ट ने अभी कुछ साफ नहीं किया है. लेकिन हिंदू पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि, जो शिवलिंग मिला है उसके आसपास और उसकी जांच जरूरी है.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देवता के मौजूद होने की बात करने को लेकर हिंदू पक्ष पहले ही अपनी बातें कोर्ट में रख चुका है. अब उनके द्वारा फव्वारे को शिवलिंग बताकर उसकी जांच की मांग की जा रही है. इसका हम विरोध कर रहे हैं. फिलहाल आज कोर्ट ने हमारी बहस सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया है. अब 14 अक्टूबर को कोर्ट इस प्रकरण में अपना आदेश सुना सकता है.

इसे भी पढे़ं- श्रृंगार गौरी प्रकरण: वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- वैज्ञानिक विधि से शिवलिंग की जांच हो

वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को जिला अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट में कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अब 14 अक्टूबर की तारीख नियत की है. माना जा रहा है कि अगली सुनवाई पर कोर्ट इस प्रकरण में वैज्ञानिक जांच की मांग को लेकर अपना आदेश जारी कर सकता है.

मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की तरफ से वादी पक्ष के द्वारा कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है. मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि हिंदू पक्ष वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग करते हुए कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं. लेकिन कार्बन डेटिंग संभव नहीं है. जांच कैसे होगी इसे लेकर कोर्ट ने अभी कुछ साफ नहीं किया है. लेकिन हिंदू पक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि, जो शिवलिंग मिला है उसके आसपास और उसकी जांच जरूरी है.

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देवता के मौजूद होने की बात करने को लेकर हिंदू पक्ष पहले ही अपनी बातें कोर्ट में रख चुका है. अब उनके द्वारा फव्वारे को शिवलिंग बताकर उसकी जांच की मांग की जा रही है. इसका हम विरोध कर रहे हैं. फिलहाल आज कोर्ट ने हमारी बहस सुनने के बाद अपने आदेश को सुरक्षित कर लिया है. अब 14 अक्टूबर को कोर्ट इस प्रकरण में अपना आदेश सुना सकता है.

इसे भी पढे़ं- श्रृंगार गौरी प्रकरण: वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा- वैज्ञानिक विधि से शिवलिंग की जांच हो

Last Updated : Oct 11, 2022, 3:33 PM IST
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