ETV Bharat / state

वाराणसी: काम में लापरवाही पड़ी भारी, ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित - action taken against gram panchayat officer

उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काम में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया. सीडीओ ने कई कार्यों में लापरवाही बरतने के साथ उच्चाधिकारियों की बातों की अवहेलना करने के आरोप में इन्हें निलंबित किया है.

ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित
author img

By

Published : Sep 24, 2020, 9:56 AM IST

वाराणसी: जिले में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी अमित कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया. दरअसल, आबंटित ग्राम पंचायतों मे कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई, जहां काम में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया है.

मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बताया कि ग्राम पंचायत जगदीशपुर के निरीक्षण में 5 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था. बार-बार पत्राचार करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया. जन सूचना के अवलोकन में ग्राम पंचायत रामपुर के संजय कुमार सिंह ने 1 अगस्त 2015 को ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की सूचना मांगी. इसकी सूचना उनकी ओर से नहीं देने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा राज्य सूचना आयोग लखनऊ में अपील की गई.

यहां आयोग की तरफ से सुनवाई के लिए कई तिथियां निर्धारित की गईं, लेकिन अमित कुमार वर्मा ने उपस्थित होकर कोई निस्तारण की कार्रवाई नहीं की. इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को आरोप पत्र निर्गत करते हुए निर्देशित किया गया था कि 3 दिन के अंदर अपनी आख्या प्रस्तुत करें. इसके बावजूद 22 सितंबर 2020 तक इन्होंने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया. इसके बाद बुधवार को दिए गए उत्तरदायित्व का निर्वहन न करना, कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करना और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों के साथ उन्हें निलंबित किया गया है.

वाराणसी: जिले में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी अमित कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया. दरअसल, आबंटित ग्राम पंचायतों मे कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई, जहां काम में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित किया गया है.

मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगी ने बताया कि ग्राम पंचायत जगदीशपुर के निरीक्षण में 5 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था. बार-बार पत्राचार करने के बावजूद ग्राम पंचायत अधिकारी की ओर से कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया. जन सूचना के अवलोकन में ग्राम पंचायत रामपुर के संजय कुमार सिंह ने 1 अगस्त 2015 को ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की सूचना मांगी. इसकी सूचना उनकी ओर से नहीं देने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा राज्य सूचना आयोग लखनऊ में अपील की गई.

यहां आयोग की तरफ से सुनवाई के लिए कई तिथियां निर्धारित की गईं, लेकिन अमित कुमार वर्मा ने उपस्थित होकर कोई निस्तारण की कार्रवाई नहीं की. इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायत अधिकारी को आरोप पत्र निर्गत करते हुए निर्देशित किया गया था कि 3 दिन के अंदर अपनी आख्या प्रस्तुत करें. इसके बावजूद 22 सितंबर 2020 तक इन्होंने कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया. इसके बाद बुधवार को दिए गए उत्तरदायित्व का निर्वहन न करना, कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करना और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों के साथ उन्हें निलंबित किया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.