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अवधेश राय हत्याकांड मामलाः कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का दिया आदेश

अवधेश राय हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत ने आगामी नौ फरवरी को आरोपी मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी अपना वकालतनामा पेश करने वाले थे.

अवधेश राय हत्याकांड मामला
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Published : Feb 2, 2022, 10:22 PM IST

वाराणसीः अवधेश राय हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की कोर्ट ने आगामी नौ फरवरी को आरोपी मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी द्वारा वकालतनामा पेश किया जाना था. लेकिन बुधवार को भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया. वहीं पूर्व में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने उक्त मुकदमे में अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए वकालतनामा दाखिल करने की अदालत से अनुमति मांगी थी.

इसके साथी ही अदालत को ये भी बताया था कि बांदा जेल में उसे किसी भी परिजन और व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. वहीं इस पर अदालत ने 21 जनवरी को मुख्तार अंसारी की अपील को मंजूर करते हुए बांदा जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि मुख्तार अंसारी को किसी एक परिजन और अधिवक्ता से मिलने की अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करें, ताकि मुख्तार अंसारी का वकालतनामा प्रस्तुत हो सके.

इसे भी पढ़ें- जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, जानकीपुरम से श्मशान घाट हटाने पर विचार करे एलडीए

वहीं अदालत ने प्रस्तुत करने एवं मुकदमे में सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी. लेकिन उक्त तिथि पर वकालतनामा प्रस्तुत नहीं होने पर अदालत ने दो फरवरी की तिथि मुकर्रर कर दी थी. अदालत ने बांदा जिला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा में नौ फरवरी को मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अदालत ने इस आदेश की प्रति बांदा के पुलिस अधीक्षक एवं वाराणसी के पुलिस आयुक्त को भेजने का आदेश दिया है.

वाराणसीः अवधेश राय हत्याकांड मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की कोर्ट ने आगामी नौ फरवरी को आरोपी मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का आदेश दिया है. इस मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी द्वारा वकालतनामा पेश किया जाना था. लेकिन बुधवार को भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया. वहीं पूर्व में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने उक्त मुकदमे में अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए वकालतनामा दाखिल करने की अदालत से अनुमति मांगी थी.

इसके साथी ही अदालत को ये भी बताया था कि बांदा जेल में उसे किसी भी परिजन और व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है. वहीं इस पर अदालत ने 21 जनवरी को मुख्तार अंसारी की अपील को मंजूर करते हुए बांदा जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि मुख्तार अंसारी को किसी एक परिजन और अधिवक्ता से मिलने की अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करें, ताकि मुख्तार अंसारी का वकालतनामा प्रस्तुत हो सके.

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वहीं अदालत ने प्रस्तुत करने एवं मुकदमे में सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी. लेकिन उक्त तिथि पर वकालतनामा प्रस्तुत नहीं होने पर अदालत ने दो फरवरी की तिथि मुकर्रर कर दी थी. अदालत ने बांदा जिला जेल के अधीक्षक को आदेश दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा में नौ फरवरी को मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. अदालत ने इस आदेश की प्रति बांदा के पुलिस अधीक्षक एवं वाराणसी के पुलिस आयुक्त को भेजने का आदेश दिया है.

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