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उन्नाव:पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा - fast track court

गंगा घाट थाना क्षेत्र के मोहल्ला सीताराम कॉलोनी निवासी दीपिका तिवारी की उसके पति नें अगस्त 2017 में धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी. गिरवी रखे जेवर को छुड़ाने के लिए हुये झगड़े में हत्या हुई थी .

उन्नाव:पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jun 4, 2019, 4:47 PM IST

उन्नाव: गंगा घाट थाना क्षेत्र में नशेबाजी में घर के जेवरात गिरवी रखने का विरोध करने पर पत्नी की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने उस पर ₹75000 का जुर्माना भी लगाया है.

पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा

हत्यारे पति को मिला आजीवन कारावास:

  • नशे में धुत पति ने गला रेतकर कर हत्या की थी.
  • भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आनंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी.
  • मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी.
  • मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलीलों व गवाहों को गंभीरता से सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी पाया .
  • आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
  • कोर्ट ने उस पर ₹75000 का जुर्माना भी लगाया है.


मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का है जो अगस्त 2017 में हुआ था इसमें न्यायाधीश ने दलीलों और गवाहों को सुनकर आरोपी को दोषी पाया .और उसेआजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 75000 का जुर्माना भी लगाया है.

रामजीवन यादव, शासकीय अधिवक्ता उन्नाव

उन्नाव: गंगा घाट थाना क्षेत्र में नशेबाजी में घर के जेवरात गिरवी रखने का विरोध करने पर पत्नी की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने उस पर ₹75000 का जुर्माना भी लगाया है.

पत्नी की हत्या के जुर्म में पति को मिली आजीवन कारावास की सजा

हत्यारे पति को मिला आजीवन कारावास:

  • नशे में धुत पति ने गला रेतकर कर हत्या की थी.
  • भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आनंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी.
  • मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी.
  • मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलीलों व गवाहों को गंभीरता से सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी पाया .
  • आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
  • कोर्ट ने उस पर ₹75000 का जुर्माना भी लगाया है.


मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का है जो अगस्त 2017 में हुआ था इसमें न्यायाधीश ने दलीलों और गवाहों को सुनकर आरोपी को दोषी पाया .और उसेआजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 75000 का जुर्माना भी लगाया है.

रामजीवन यादव, शासकीय अधिवक्ता उन्नाव

Intro:नशेबाजी में घर के जेवरात गिरवी रखने का विरोध करने पर पत्नी की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही न्यायाधीश ने उस पर ₹75000 का जुर्माना भी लगाया है यह घटना गंगा घाट थाना क्षेत्र की है जो अगस्त 2017 में हुई थी।


Body:गंगा घाट थाना क्षेत्र के मोहल्ला सीताराम कॉलोनी निवासी दीपिका तिवारी के भाई निर्मल शुक्ला ने 4 अगस्त 2017 को थाना में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन दीपिका की शादी सीताराम कॉलोनी निवासी आनंद तिवारी से सन 2001 में हुई थी उसका बहनोई नशेबाज है और उसने नशा करने को घर के सारे जेवर गिरवी रख दिए हैं इस पर उसकी बहन जो नौकरी भी करती है ने अपने पास से पैसे देकर जेवर लाने को कहा जेवर छुड़ाने के बाद भी वह उसकी बहन को नहीं दे रहा था इस प्रदीप का ने जब इसका विरोध किया तो नशे में धुत बहनोई ने उसकी गला रेतकर कर हत्या कर दी वही भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आनंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की तभी से मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। वही आज हुई मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलीलों व गवाहों को गंभीरता से सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर ₹75000 का जुर्माना भी लगाया है।


Conclusion:वही ईटीवी से बात करते हुए शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव ने बताया कि उक्त मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का है जो अगस्त 2017 में हुआ था इसमें न्यायाधीश ने दलीलों और गवाहों को सुनकर उक्त आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 75000 का जुर्माना भी लगाया है।

बाइट :---रामजीवन यादव शासकीय अधिवक्ता उन्नाव
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