उन्नाव: गंगा घाट थाना क्षेत्र में नशेबाजी में घर के जेवरात गिरवी रखने का विरोध करने पर पत्नी की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने उस पर ₹75000 का जुर्माना भी लगाया है.
हत्यारे पति को मिला आजीवन कारावास:
- नशे में धुत पति ने गला रेतकर कर हत्या की थी.
- भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आनंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी.
- मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी.
- मामले की अंतिम सुनवाई में न्यायाधीश भूपेंद्र राय ने जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामजीवन यादव की दलीलों व गवाहों को गंभीरता से सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी पाया .
- आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी.
- कोर्ट ने उस पर ₹75000 का जुर्माना भी लगाया है.
मामला गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का है जो अगस्त 2017 में हुआ था इसमें न्यायाधीश ने दलीलों और गवाहों को सुनकर आरोपी को दोषी पाया .और उसेआजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 75000 का जुर्माना भी लगाया है.
रामजीवन यादव, शासकीय अधिवक्ता उन्नाव