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स्मृति ईरानी की बढ़ीं मुश्किलें, शूटर वर्तिका मामले में HC ने 2 को जारी किया नोटिस

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Published : Jun 19, 2021, 5:39 AM IST

Updated : Jun 19, 2021, 6:27 AM IST

इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह को राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवाए जाने के एवज में 25 लाख घूस मांगने के केस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ गई है. हाईकोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता और बीजेपी नेता के खिलाफ शुक्रवार को नोटिस जारी किया है.

इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह और स्मृति ईरानी.
इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह और स्मृति ईरानी.

सुलतानपुर: इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह को राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवाए जाने के एवज में 25 लाख घूस मांगने के केस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एमपी एमएलए कोर्ट से मुकदमा खारिज होने के बाद न्यायालय हाई कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में ले लिया है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता और बीजेपी नेता के खिलाफ शुक्रवार को नोटिस जारी किया है.

ये है मामला
प्रतापगढ़ जिले के ग्राम रायचंद्रपुर के अंतू थाना क्षेत्र निवासी वर्तिका सिंह पुत्री कृष्ण प्रताप सिंह ने सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने संबंधित वाद लाया था. एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाद न्यायालय की तरफ से खारिज कर दिया गया था. मामले में स्मृति ईरानी पर 25 लाख रुपये महिला आयोग की सदस्य बनाए जाने की एवज में मांगे जाने का आरोप मढ़ा गया था. जिसमें उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व बीजेपी नेता रजनीश को भी पक्षकार बनाया गया था.

वर्तिका सिंह ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा. जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व बीजेपी नेता रजनी को पक्षकार बनाया गया है. हाई कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए निजी सचिव विजय गुप्ता व भाजपा नेता रजनीश के खिलाफ शुक्रवार को नोटिस जारी की है. जबकि केंद्रीय मंत्री का पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रखने की बात सामने आ रही है. प्रकरण में हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत की है. वर्चुअल कोर्ट के जरिए अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है.

इसे भी पढे़ं- गंगा के किनारे दफनाए गए शवों का अंतिम संस्कार कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज

सुलतानपुर: इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह को राज्य महिला आयोग में सदस्य बनवाए जाने के एवज में 25 लाख घूस मांगने के केस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एमपी एमएलए कोर्ट से मुकदमा खारिज होने के बाद न्यायालय हाई कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में ले लिया है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता और बीजेपी नेता के खिलाफ शुक्रवार को नोटिस जारी किया है.

ये है मामला
प्रतापगढ़ जिले के ग्राम रायचंद्रपुर के अंतू थाना क्षेत्र निवासी वर्तिका सिंह पुत्री कृष्ण प्रताप सिंह ने सुलतानपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने संबंधित वाद लाया था. एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान वाद न्यायालय की तरफ से खारिज कर दिया गया था. मामले में स्मृति ईरानी पर 25 लाख रुपये महिला आयोग की सदस्य बनाए जाने की एवज में मांगे जाने का आरोप मढ़ा गया था. जिसमें उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व बीजेपी नेता रजनीश को भी पक्षकार बनाया गया था.

वर्तिका सिंह ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा. जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व बीजेपी नेता रजनी को पक्षकार बनाया गया है. हाई कोर्ट ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए निजी सचिव विजय गुप्ता व भाजपा नेता रजनीश के खिलाफ शुक्रवार को नोटिस जारी की है. जबकि केंद्रीय मंत्री का पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रखने की बात सामने आ रही है. प्रकरण में हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत की है. वर्चुअल कोर्ट के जरिए अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है.

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Last Updated : Jun 19, 2021, 6:27 AM IST
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