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सुलतानपुर: कोर्ट ने जिला पंचायत सदस्य के भारत छोड़कर जाने पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश सुलतानपुर में न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य के भारत छोड़कर जाने पर रोक लगाई है. आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य ने आदित्य ठाकरे को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

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Published : Dec 24, 2019, 9:40 PM IST

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भारत छोड़कर जाने पर लगाई रोक.

सुलतानपुर: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना जिला पंचायत सदस्य को महंगा पड़ गया. न्यायालय ने अजय जयसवाल को भारत छोड़कर न जाने का आदेश दिया है. दरअसल अजय जयसवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. स्थानीय लोगों की शिकायत पर मामले में नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी.

भारत छोड़कर जाने पर लगाई रोक.

सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी

  • जिला पंचायत सदस्य अजय जयसवाल ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी.
  • अजय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर कई आपत्तिजनक सवाल उठाए थे.
  • ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जोड़ते हुए भी कई टिप्पणियां सामने आई थी.
  • इससे आहत स्थानीय लोगों ने एसपी से मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
  • प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था.
  • पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए चेयरमैन पति अजय जयसवाल न्यायालय गए थे, जहां न्यायालय ने यह आदेश दिया है.

नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें आदित्य ठाकरे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की बात कही गई है. कोर्ट ने अजय जायसवाल को भारत छोड़कर जाने पर रोक लगाई है. साथ ही गिरफ्तारी के दशा में पुलिस को मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.
- अरविंद सिंह राजा, अजय जायसवाल के अधिवक्ता

यह भी पढ़ें- गोरखपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, कहा- निर्दोष लोगों को भेजा गया जबरन जेल

सुलतानपुर: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना जिला पंचायत सदस्य को महंगा पड़ गया. न्यायालय ने अजय जयसवाल को भारत छोड़कर न जाने का आदेश दिया है. दरअसल अजय जयसवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. स्थानीय लोगों की शिकायत पर मामले में नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी.

भारत छोड़कर जाने पर लगाई रोक.

सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी

  • जिला पंचायत सदस्य अजय जयसवाल ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी.
  • अजय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर कई आपत्तिजनक सवाल उठाए थे.
  • ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जोड़ते हुए भी कई टिप्पणियां सामने आई थी.
  • इससे आहत स्थानीय लोगों ने एसपी से मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
  • प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था.
  • पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए चेयरमैन पति अजय जयसवाल न्यायालय गए थे, जहां न्यायालय ने यह आदेश दिया है.

नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें आदित्य ठाकरे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की बात कही गई है. कोर्ट ने अजय जायसवाल को भारत छोड़कर जाने पर रोक लगाई है. साथ ही गिरफ्तारी के दशा में पुलिस को मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.
- अरविंद सिंह राजा, अजय जायसवाल के अधिवक्ता

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Intro:शीर्षक : जिला पंचायत सदस्य को कोर्ट ने दिया भारत से बाहर नहीं जाने का आदेश।


एंकर : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उधव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जिला पंचायत सदस्य व नगरपालिका चेयरमैन पति को न्यायालय ने भारत छोड़कर बाहर नहीं जाने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी के मामले में नगर कोतवाली में इनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई थी।


Body:वीओ : नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल के पति अजय जयसवाल ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टिप्पणी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उधव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर कई आपत्तिजनक सवाल उठाए गए थे । इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जोड़ते हुए भी कई टिप्पणियां सामने आई थी । जिस पर सुल्तानपुर जिले के कई लोगों ने टिप्पणी से आहत होकर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार से मांग की थी। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पंजीकृत किया था। मामले में पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए चेयरमैन पति व जिला पंचायत सदस्य अजय जयसवाल न्यायालय गए थे।


Conclusion:बाइट : जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें आदित्य ठाकरे व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला था। कोर्ट ने इन्हें भारत छोड़कर जाने पर रोक लगाई है। साथ मे गिरफ्तारी के दशा में पुलिस को मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से हड़कंप मचा हुआ है।




आशुतोष मिश्रा , सुल्तानपुर, 94 15049 256
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