सुलतानपुर: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना जिला पंचायत सदस्य को महंगा पड़ गया. न्यायालय ने अजय जयसवाल को भारत छोड़कर न जाने का आदेश दिया है. दरअसल अजय जयसवाल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. स्थानीय लोगों की शिकायत पर मामले में नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी.
सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी
- जिला पंचायत सदस्य अजय जयसवाल ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी.
- अजय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर कई आपत्तिजनक सवाल उठाए थे.
- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह से जोड़ते हुए भी कई टिप्पणियां सामने आई थी.
- इससे आहत स्थानीय लोगों ने एसपी से मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी.
- प्रकरण का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था.
- पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए चेयरमैन पति अजय जयसवाल न्यायालय गए थे, जहां न्यायालय ने यह आदेश दिया है.
नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें आदित्य ठाकरे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की बात कही गई है. कोर्ट ने अजय जायसवाल को भारत छोड़कर जाने पर रोक लगाई है. साथ ही गिरफ्तारी के दशा में पुलिस को मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.
- अरविंद सिंह राजा, अजय जायसवाल के अधिवक्ता
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