सोनभद्र: खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त ने प्रदेश के समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नए राशन कार्ड जारी करने से पहले उपभोक्ता का आय प्रमाण पत्र लिया जाए. उसी आधार पर राशन कार्ड जारी होगा. वहीं जितने लोगों का अभी तक राशन कार्ड जारी हुआ है, सभी का पुनः सत्यापन कराकर उनका भी आय प्रमाण पत्र जमा कराया जाएगा. आय प्रमाण पत्र न जमा करने पर राशन कार्ड से उनका नाम हटाया जाएगा.
केवल इनको मिलेगा राशन
खाद एवं रसद विभाग ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अब आय प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करने का निर्देश दिया है. अब नगरी क्षेत्रों में तीन लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख से अधिक आय वाले परिवारों के राशन कार्ड आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा.
राशन वितरण प्रणाली में कालाबाजारी
राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र लगाए जा रहे हैं. जनपद में कुल चार लाख से अधिक परिवारों के पास राशन कार्ड हैं, जिसमें 3 लाख 40 हजार पात्र गृहस्थी के उपभोक्ता हैं. वहीं 60,558 अंत्योदय कार्ड धारक हैं. खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त मनीष चौहान के निर्देश पर राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है. वही सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.
जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम दो लाख और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम तीन लाख तक के आय वाले परिवारों का ही राशन कार्ड बनेगा.