सीतापुर: जिले में 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने के संबंध में डीएम अखिलेश तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को एक बैठक हुई. इस बैठक में धार्मिक स्थलों जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के धर्मगुरुओं ने शिरकत की. डीएम ने निर्देश दिए कि सभी धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए. इसके लिए स्थल के बाहर प्रवेश मार्ग पर 6 फीट की दूरी पर गोले बना लिए जाएं.
डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
डीएम अखिलेश तिवारी ने कहा कि बाहर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी के अलावा सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाए. सभी धार्मिक स्थलों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अंदर प्रवेश न करें. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजर छिड़काव के लिए स्प्रे मशीन और थर्मल स्क्रीनिंग का भी प्रबंध किया जाए. उन्होंने सभी उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए कि 8 जून से पूर्व सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें.
जिलाधिकारी ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से छोटे बच्चों, गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाए. साथ ही आने वाले लोगों को धार्मिक स्थलों की वस्तुओं यथा घण्टा, रेलिंग, मूर्ति आदि को छूने से रोका जाए. साथ ही एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट से नियमित रूप से छिड़काव कराया जाए. प्रसाद वितरण, टीका लगाना आदि से भी सीधा संपर्क होता है, इसलिए इनसे भी बचा जाए. इसके अलावा जूता, चप्पल आदि निकालने की उचित व्यवस्था की जाए.
मास्क का प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक एल.आर. कुमार ने बताया कि मास्क का प्रयोग सभी के लिए अनिवार्य है. वहीं सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है. लाॅकडाउन 5.0 में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित है. इसलिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने नियमों को तोड़ने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी.
सीएमओ डॉ. आलोक वर्मा ने सुझाव दिया कि धार्मिक स्थलों के मार्ग में कोरोना बचाव से सावधानी संबंधी पोस्टर अवश्य प्रदर्शित करें, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ सके.