श्रावस्ती : इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के अपहरण के मामले में श्रावस्ती अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया. शनिवार को दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 12 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुदामा प्रसाद ने सुनाया है.
साल 2021 की है घटना : सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के एक गांव से 5 नवंबर 2021 को 16 वर्षीय किशोरी को कल्यानपुर निवासी दिलीप अपने साथियों प्रिंशु व शुभम के सहयोग से बहला-फुसला कर भगा ले गया था.परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने बहला-फुसलाकर भगा ले जाने मामला दर्ज किया. उन्होंने बताया कि विवेचना के बाद पुलिस ने दिलीप के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. विचारण के बाद सुनवाई हुई. इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अर्थदंड न अदा करने पर इसे 15 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दहेज हत्या के तीन आरोपी दोष मुक्त : भिनगा कोतवाली क्षेत्र के मुड़ फोरवा गांव में चार वर्ष हुए दहेज हत्या के तीन आरोपियों को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया. अधिवक्ता जय प्रकाश नारायण ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के सेहनिया गांव निवासी आज्ञाराम ने अपनी पुत्री संजू की शादी मुड़फोरवा गांव निवासी दुर्गेश के साथ की थी. पांच अप्रैल 2019 को उनकी पुत्री की दहेज को लेकर हत्या कर दी गई और ससुराल के लोगों ने उसके शव को जला दिया था. इस मामले में मृतका के पिता आज्ञाराम की तहरीर पर भिनगा कोतवाली में पति अंकेश ससुर राजित राम व जेठानी रेखा देवी के विरुद्ध भिनगा कोतवाली में दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया. अधिवक्ता जय प्रकाश नारायण ने बताया कि सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय करुणा सिंह ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया.
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