रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां को हेट स्पीच मामले में रेगुलर बेल मिल गई है. हालांकि इसके पहले आजम खां को अंतरिम जमानत मिल गई थी. फाइनल बेल के लिए आज कोर्ट में तारीख मुकर्रर थी. कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज आजम खां को कन्फर्म बेल दे दी. आजम खां को 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत दी गई है.
गौरतलब है कि कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खां को 3 साल की कैद और 6 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी. इस फैसले को आजम खां ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. सेशन कोर्ट ने आजम खां को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी. मामले में जमानत के लिए आजम खां मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए. जहां कोर्ट परिसर में वे 4 घंटे तक रहे.
आजम खां के वकील जुबेर अहमद खान ने बताया कि फर्स्ट एसीजीएम रामपुर की कोर्ट से आजम खां को रेगुलर बेल मिल गई है. हालांकि हेट स्पीच मामले में आजम खां को पहले ही अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन फाइनल बेल के लिए आज तारीख नियत थी कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खां को बेल दे दी. अब यह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ अपील पर रहेंगे. क्रिमिनल अपील में नेट डेट 2 दिसंबर है.
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