रामपुरः भड़काऊ भाषण के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ( Azam Khan) पर फैसले की तलवार लटक रही है. अदालत में सुनवाई पूरी होने और वकीलों की बहस हो जाने के बाद अब 27 अक्टूबर को अंतिम निर्णय के लिए रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) ने तारीख तय की है. यह मामला 2019 का है जब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर मैं एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी. जिस पर रामपुर के मिलक थाना में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई थी.
आजम खान के वकील विनोद शर्मा (Azam Khan's lawyer Vinod Sharma) ने बताया गुरुवार को हमने अपनी पूरी बहस कर ली थी. जितने भी भाषण हैं यह हमारे भाषण नहीं है. यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं. यह भाषण अदालत के अंदर साबित भी नहीं हुई है. जो अभियोजन पक्ष है वह अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है. हमारा केस पूरा छूटने का है और आज अभियोजन ने और हमने जो गुरुवार को बहस की थी. उसका जवाब दिया था. उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे. वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए.इस केस में कहीं से भी अभियोजन अपना पक्ष साबित नहीं कर पाया है.
वकील विनोद शर्मा ने बताया यह मामला 7-9-2019 में यह एफआईआर अभियोजन के अनुसार दर्ज हुई थी कि उन्होंने एक जगह स्पीच दी थी. इस स्पीच के संबंध में उन्होंने यह मुकदमा दर्ज किया था. हमारा यह कहना है की ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है. यह पूरा हमारे खिलाफ राजनैतिक द्वेष के कारण मुकदमा फर्जी तैयार किया गया है. शुक्रवार को इसमें अंतिम बहस क्या हुई. जजमेंट की डेट कौन सी है. इस पर वकील विनोद शर्मा ने बताया कल हमने अपनी बहस की थी. उस बहस में आज अभियोजन ने अपना जवाब दिया था. अभी मालूम पड़ा है कि 27 अक्टूबर तारीख आदेश के लिए लगा दी गई है. उस दिन अंतिम फैसला आएगा.
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