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रामपुर: आजम खान के शस्त्र लाइसेंस हुए बहाल

रामपुर के जिलाधिकारी द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान मौजूदा सांसद आजम खान के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करने और निरस्त्रीकरण का नोटिस जारी करने के मामले में आजम खान को राहत मिली है. आजम खान के शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिए जाएंगे.

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Published : Jul 26, 2019, 6:16 PM IST

आजम खान.

रामपुर: मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है. जिलाधिकारी ने मौजूदा सांसद आजम खान के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए निरस्त्रीकरण का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आजम खान इस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर चले गए, जहां उनके अधिवक्ता द्वारा दलील पेश करने के बाद आजम खान के लाइसेंस निलंबन करने का आदेश खारिज कर दिया गया है.

जानकारी देते खलील उल्ला खान, आजम खान के वकील.

क्या है पूरा मामला-

  • मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है.
  • जिलाधिकारी ने मौजूदा सांसद आजम खान के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए निरस्त्रीकरण का नोटिस जारी किया था.
  • जिसके बाद आजम खान इस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर चले गए.
  • आजम खान के अधिवक्ता द्वारा दलील पेश करने के बाद लाइसेंस निलंबन करने का आदेश खारिज कर दिया गया.
  • पुलिस की जिस रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया था, उसकी कई धाराएं चार्जशीट से हटा दी गई हैं.
  • जांच में पता चला कि आजम खान ने अपने शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया है.
  • जिलाधिकारी ने आजम खान को जारी शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस वापस लेने का आदेश जारी किया है.

आजम खान को यह नोटिस 23 मार्च 2019 को दिया गया था. उस वक्त आजम खान रामपुर के एमएलए थे. नोटिस उनके तीन हथियार जो लाइसेंस से कबर्ड थे एक रिवाल्वर, एक राइफल और तीसरा 12 बोर की बंदूक के सिलसिले में उन्हें तीन नोटिस दिए गए और उनके तीनों लाइसेंस को सस्पेंड कर निरस्तीकरण नोटिस दे दिया गया था. इसलिए हमने उसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने उस निलंबन ऑर्डर को जिलाधिकारी रामपुर के ऑर्डर को रद्द कर दिया.
-खलील उल्ला खान, आजम खान के वकील

रामपुर: मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है. जिलाधिकारी ने मौजूदा सांसद आजम खान के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए निरस्त्रीकरण का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद आजम खान इस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर चले गए, जहां उनके अधिवक्ता द्वारा दलील पेश करने के बाद आजम खान के लाइसेंस निलंबन करने का आदेश खारिज कर दिया गया है.

जानकारी देते खलील उल्ला खान, आजम खान के वकील.

क्या है पूरा मामला-

  • मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है.
  • जिलाधिकारी ने मौजूदा सांसद आजम खान के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए निरस्त्रीकरण का नोटिस जारी किया था.
  • जिसके बाद आजम खान इस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर चले गए.
  • आजम खान के अधिवक्ता द्वारा दलील पेश करने के बाद लाइसेंस निलंबन करने का आदेश खारिज कर दिया गया.
  • पुलिस की जिस रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया था, उसकी कई धाराएं चार्जशीट से हटा दी गई हैं.
  • जांच में पता चला कि आजम खान ने अपने शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया है.
  • जिलाधिकारी ने आजम खान को जारी शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस वापस लेने का आदेश जारी किया है.

आजम खान को यह नोटिस 23 मार्च 2019 को दिया गया था. उस वक्त आजम खान रामपुर के एमएलए थे. नोटिस उनके तीन हथियार जो लाइसेंस से कबर्ड थे एक रिवाल्वर, एक राइफल और तीसरा 12 बोर की बंदूक के सिलसिले में उन्हें तीन नोटिस दिए गए और उनके तीनों लाइसेंस को सस्पेंड कर निरस्तीकरण नोटिस दे दिया गया था. इसलिए हमने उसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने उस निलंबन ऑर्डर को जिलाधिकारी रामपुर के ऑर्डर को रद्द कर दिया.
-खलील उल्ला खान, आजम खान के वकील

Intro:Rampur up

Story Slug: आजम खान के शस्त्र लाइसेंस बहाल।

एंकर :-बीते दिनों आजम खान के ऊपर मंडरा रहे चिंताओं के बादलों के बाद अब आजम खान को शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण मामले में राहत मिली है दरअसल जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव के दौरान मौजूदा सांसद आजम खां के शस्त्र लाइसेंस को निलंबित करते हुए निरस्त्रीकरण का नोटिस जारी किया था यह नोटिस पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया था जिसके बाद आजम खान इस मामले को हाईकोर्ट तक लेकर चले गए जहां उनके अधिवक्ता द्वारा दलील पेश करने के बाद आजम खान के लाइसेंस निलंबन करने का आदेश खारिज कर दिया गया वहीं सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पुलिस की जिस रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस दिया गया था उसकी कई धाराएं चार्ट शीट से हटा दी गई है साथ ही यह भी जानकारी सामने आई कि आजम खान ने अपने शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया है इन तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी ने आजम खान को जारी शस्त्र निरस्तीकरण का नोटिस वापस लेने का आदेश जारी किया है।



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वियो 1:-इस संबंध में मौजूदा सांसद आजम खान के अधिवक्ता खलील उल्ला खान ने बताया 23 मार्च 2019 को यह नोटिस दिया गया था उस वक्त आजम खान रामपुर के एमएलए थे नोटिस उनके 3 वेपंस जो लाइसेंस से कबर्ड थे एक रिवाल्वर एक राइफल और तीसरा 12 बोर की बंदूक के सिलसिले में उन्हें तीन नोटिस दिए गए और उनके तीनों लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया था और कैंसिलेशन नोटिस दे दिया गया था क्योंकि सस्पेंशन पूरी तरह से इनलीगल था इसलिए हमने उसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने उस सस्पेंशन ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामपुर के ऑर्डर को क्वैश कर दिया और यह निर्देशित कर दिया की कैंसिलेशन की इंक्वायरी ये कनक्लूड कर दें इसके बाद कैंसिलेशन के संबंध में हमने यहां ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया ऑब्जेक्शन के सिलसिले में एविडेंस हमने दे दिए प्रॉसीक्यूशन ने दे दिए जिसके बाद यह प्रोसेसिंग अननेसेसरी प्रोलांग हो गई थी और इस प्रिटेक्स के लिए प्रोलांग की जा रही थी कि इसमें हम पुलिस को एविडेंस के लिए सम्मन करेंगे जबकि हमारा कंटेंशन यह था पुलिस को सम्मन करने की इसलिए जरूरत नहीं है पुलिस ने ऑलरेडी जो रिपोर्ट दी है उससे हटकर वह नहीं दे सकते इसलिए आप रिपोर्ट मंगा ले जिसके बाद एसपी रामपुर से रिपोर्ट मंगाई गई और एसपी रामपुर की रिपोर्ट ने हमारे कंटेंशन को कंफर्म कर दिया हमारा कहना यह था कि अब यह जो इंकवायरी है फरदर यह अननेसेसरी प्रोलांग हो रही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का यह कहना था कि क्योंकि हमारे इस कंटेंशन में उन्होंने सब्सटेंस पाया की इंक्वायरी जो नोटिस दिया गया था पुलिस रिपोर्ट दी गई थी वह डिस्टिक मजिस्ट्रेट को मिस लीड किया गया यानि फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट में जो सेक्शंस थे वह सेक्शन चार्जशीट में नहीं थे तो इसीलिए कंपलीट रिपोर्ट नहीं भेजी गई बरहाल अल्टीमेटली उन्होंने कल जजमेंट करके नोटिस विड्रॉ कर दिया जिसके बाद लाइसेंस बहाल हो गये।Conclusion:
बाइट:खलील उल्लाह खान (अधिवक्ता ,आज़म खान)
विसुअल अधिवक्ता
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