रामपुर : आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशासन ने सपा नेता आम खान की दो नली वाली बंदूक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. प्रशासन को आशंका थी कि लोकसभा चुनाव में शांतिभंग हो सकती है. इसलिए पूर्व में दर्ज मुकदमों को आधार बनाकर उनका शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया है. साथ ही डीएम ने उनसे जवाब-तलब करते हुए निरस्तीकरण का नोटिस भी जारी कर दिया है.
डीएम ने आजम खान को नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 अप्रैल को कोर्ट में मौजूद होकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. आजम खान पर पूर्व में दर्ज मुकदमे को लेकर डीएम ने यह कार्रवाई की है. जिलाधिकारी ने कुल 12 शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं, जिनमें 3 शस्त्र लाइसेंस आजम खान के हैं. वहीं 3 शस्त्र लाइसेंस चमरवा के पूर्व विधायक यूसुफ अली के हैं. साथ ही 3 शस्त्र लाइसेंस बसपा नेता डॉक्टर तनवीर अहमद के और 3 लाइसेंस अलग-अलग तीन लोगों के हैं.
डीएम ने साफ कह दिया है कि वे लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं चाहते हैं. किसी को भी रामपुर का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा. आचार संहिता लागू होने के बाद से ही प्रदेश भर में प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग नजर आ रहा है. चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.