प्रयागराज: स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत. इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने जमानत के आदेश दिए. उन्हे भारी धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीजेएम शाहजहांपुर को उन्हें भारी धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मुकदमे की प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्देश दिया है. दुराचार पीड़िता ब्लैकमेल की आरोपी छात्रा और सहयोगियों की पहले ही जमानत मंजूर हो चुकी है. चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. हाईकोर्ट की खंडपीठ इस मामले की मानीटरिंग कर रही है.
शाहजहांपुर स्थित एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा ने चिन्मयानंद पर लगाया था यौन शोषण का आरोप. अगस्त में चिन्मयानंद की हुई थी गिरफ्तारी. एसआईटी मामले की जांच कर रही है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एसएस लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. इसके बाद दुष्कर्म के मामले में पूर्व राज्य गृह मंत्री चिन्मयानंद को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था.
क्या था पूरा मामला
स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में लॉ छात्रा और उसके 3 सहयोगियों को एसआईटी ने 25 सितंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जिसमें अब उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद लॉ छात्रा को 11 दिसंबर और विक्रम को 22 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया है.रंगदारी मामले में एक और आरोपी रिहातीसरा आरोपी सचिन सेंगर गाजियाबाद का रहने वाला है और उसकी जमानत भरने में काफी वक्त लग गया था. शाहजहांपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में शीतकालीन अवकाश होने की वजह से सचिन सेंगर का परवाना कल जिला कारागार पहुंचा, जिसके बाद सचिन सेंगर को शाहजहांपुर की जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया. अब स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में सिर्फ संजय सिंह ही जेल मेंं बंद है.आपको बता दें स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं. एक मामले में ला छात्रा द्वारा स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का मामला दर्ज है तो वहीं दूसरी ओर स्वामी चिन्मयानंद ने ला छात्रा और उसके तीन साथियों पर 5 करोड़ की फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें एसआईटी ने यौन शोषण मामले में स्वामी चिन्मयानंद को और रंगदारी के मामले में ला छात्रा और उसके 3 साथी सचिन सेंगर, विक्रम ,संजय सिंह को जेल भेज दिया था.