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सड़क पर फल और सब्जी विक्रेताओं की बेदखली पर हस्तक्षेप से इंकार - Justice Sameer Jain

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली में जीपी रोड पटरी दुकानदारों की बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jun 15, 2022, 9:53 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली में जीपी रोड पटरी पर दुकानदारों की बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, किन्तु कहा है कि याची विपक्षी अधिकारियों के समक्ष पुनर्वास के लिए अर्जी दे जिस पर वह नियमानुसार निर्णय लें. यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता (Justice MK Gupta) तथा न्यायमूर्ति समीर जैन (Justice Sameer Jain) की खंडपीठ ने सुजीत कुमार और 25 अन्य फल और सब्जी विक्रेताओं की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

इसे भी पढ़ेंः सहायक अध्यापक भर्ती: गृह जनपद में नियुक्ति मामले पर कोर्ट ने सरकार और बोर्ड से जवाब मांगा, 6 सप्ताह का दिया समय

याचीगण का कहना था कि मंडी समिति ने उन्हें सड़क पटरी पर फल और सब्जी बेचने का लाइसेंस दिया है. उन्हें दुकान हटा लेने का निर्देश दिया गया है. अन्यथा हटाकर खर्च वसूली करने की चेतावनी दी गई है. पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें आवंटन नहीं किया गया है. फल सब्जी बेचने का लाइसेंस दिया गया है. टीन की दुकान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है. सड़क किनारे कब्जा करने का लाइसेंस नहीं है, इसलिए अधिकारियों से पुनर्वास का अनुरोध करें.

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंदौली में जीपी रोड पटरी पर दुकानदारों की बेदखली नोटिस के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, किन्तु कहा है कि याची विपक्षी अधिकारियों के समक्ष पुनर्वास के लिए अर्जी दे जिस पर वह नियमानुसार निर्णय लें. यह आदेश न्यायमूर्ति एमके गुप्ता (Justice MK Gupta) तथा न्यायमूर्ति समीर जैन (Justice Sameer Jain) की खंडपीठ ने सुजीत कुमार और 25 अन्य फल और सब्जी विक्रेताओं की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.

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