प्रयागराज : गुजरात की अहमदाबाद जेल (Ahmedabad Jail) में बंद यूपी के पूर्व सांसद बाहुबली अतीक अहमद (Atique Ahmed) पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (Special MP MLA Court) ने दो मुकदमों में आरोप तय कर दिये हैं. बाहुबली अतीक अहमद (Atique Ahmed) पर सितंबर 2015 में हुए दोहरे हत्याकांड (Double Murder) और जुलाई 2016 में हुई हत्या के एक मामले में आरोप तय किया गया है. वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए हुई सुनवाई में कोर्ट ने एडीजीसी राजेश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद दोनों ही मामलों में अतीक अहमद के खिलाफ कई संगीन धाराओं में आरोप तय कर दिये हैं.
25 सितंबर, 2015 की रात मरियाडीह जा रही अलकमा और सुरजीत की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पहले अतीक अहमद के विरोधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था. लेकिन, बाद में पुलिस की जांच में मामला उल्टा निकला और अतीक अहमद के साथ ही उसके गैंग के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया. इस मामले में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद अतीक अहमद पर आरोप तय कर दिया. कोर्ट के अनुसार अतीक पर धारा 147, 148, 149, 302, 504 के साथ ही 120 बी की धारा के तहत आरोप तय किये गये हैं.
11 जुलाई 2016 को धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरुपपुर इलाके में जितेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक की मां सूरजकली ने अतीक अहमद पर प्रॉपर्टी के विवाद में गवाही से रोकने के मामले में हत्या करवाने का आऱोप लगाया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद बाहुबली अतीक अहमद पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 506 के साथ ही 120 बी की धारा के तहत आरोप तय किये हैं.
स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अतीक अहमद को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो रही सुनवाई के दौरान आरोप तय करते हुए पढ़कर सुनाया और समझाया. इसके बाद अतीक अहमद ने आरोपों से इनकार करते हुए उस पर विचार करने की अपील की.
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