प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान को अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण आदेश का पालन करने या 21फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने आदेश कुमार की अवमानना याचिका पर दिया है.
उपाध्यक्ष की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि तीन आपत्तियों पर विचार कर निरस्त कर दिया गया है. भवन की लीज कैंटोनमेंट बोर्ड ने दी है. इस संबंध में कार्रवाई का अधिकार रक्षा संपदा अधिकारी को है.
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उपाध्यक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि विधानसभा चुनाव के कारण ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जा सकी है. कोर्ट ने इस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि यह सफाई उचित नहीं कि चुनाव के कारण आदेश का पालन नहीं किया जा सका है. कोर्ट ने उपाध्यक्ष कोआदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने अन्यथा हाजिर होने का निर्देश दिया है,
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