प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुर्ले पान मसाला गाजियाबाद के डायरेक्टर कृष्ण मणि शुक्ल के खिलाफ आपराधिक केस में जारी गैर जमानती वारंट से फिलहाल राहत नहीं दी है. कोर्ट ने सीजेएम गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.
यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने दिया है. याचिका पर टैक्स विभाग के अधिवक्ता आरसी शुक्ल ने प्रतिवाद किया. याची के खिलाफ 118 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में आपराधिक केस चल रहा है. कोर्ट ने 9 बार सम्मन जारी किया, हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया गया. फिर भी हाजिर नहीं हुए तो खैर जमानती वारंट जारी किया है. जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है.
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