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कुर्ले पान मसाला में डायरेक्टर को हाईकोर्ट से राहत नहीं, 118 करोड़ की टैक्स चोरी का है आरोप - prayagraj news

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 118 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी करने वाले कुर्ले पान मसाला के डायरेक्टर को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सीजेएम गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
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Published : Sep 15, 2021, 10:47 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुर्ले पान मसाला गाजियाबाद के डायरेक्टर कृष्ण मणि शुक्ल के खिलाफ आपराधिक केस में जारी गैर जमानती वारंट से फिलहाल राहत नहीं दी है. कोर्ट ने सीजेएम गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने दिया है. याचिका पर टैक्स विभाग के अधिवक्ता आरसी शुक्ल ने प्रतिवाद किया. याची के खिलाफ 118 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में आपराधिक केस चल रहा है. कोर्ट ने 9 बार सम्मन जारी किया, हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया गया. फिर भी हाजिर नहीं हुए तो खैर जमानती वारंट जारी किया है. जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है.

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुर्ले पान मसाला गाजियाबाद के डायरेक्टर कृष्ण मणि शुक्ल के खिलाफ आपराधिक केस में जारी गैर जमानती वारंट से फिलहाल राहत नहीं दी है. कोर्ट ने सीजेएम गाजियाबाद के आदेश के खिलाफ याचिका पर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग से जवाब मांगा है. याचिका की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने दिया है. याचिका पर टैक्स विभाग के अधिवक्ता आरसी शुक्ल ने प्रतिवाद किया. याची के खिलाफ 118 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में आपराधिक केस चल रहा है. कोर्ट ने 9 बार सम्मन जारी किया, हाजिर न होने पर जमानती वारंट जारी किया गया. फिर भी हाजिर नहीं हुए तो खैर जमानती वारंट जारी किया है. जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है.

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