प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कफील खान की रासुका में निरुद्ध के खिलाफ दाखिल याचिका पर याची अधिवक्ता को सरकारी पूरक हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया है. सरकार द्वारा याची के प्रत्युत्तर हलफनामे में दिये गये नये तथ्यों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से कहा है कि अगली सुनवाई की तिथि पर रासुका की मूल पत्रावली कोर्ट में पेश की जाए. 27अगस्त को याचिका की सुनवाई होगी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने डॉ. कफील अहमद खान की मां नुजहत परवीन की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है.
सीएए को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है. यह अवधि दो बार बढ़ायी जा चुकी है. याचिका में निरूद्ध की वैधता को चुनौती दी गयी है. हालांकि कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था. जेल में रहते हुए रासुका तामील कराया गया है.
याची ने डॉ. कफील खान की रासुका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मूल पत्रावली भेजते हुए तय करने का आदेश दिया है. हालांकि डाक सेवा की उपलब्धता न होने के कारण मूल पत्रावली अभी भी नहीं मिल सकी है. 8 मई 2020 को निबंधक सिविल को ई-मेल प्राप्त हुआ था, जिस पर याचिका कोर्ट में पेश की गई. कोर्ट ने अन्य पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए याचिका 10 जून को रखी. इस दिन याची अधिवक्ता ने समय मांगा और अगली सुनवाई की तिथि 16 जून नियत हुई. सीनियर वकील द्वारा बहस करने, कभी याचिका में संशोधन अर्जी के लिए याची ने समय मांगा. 27 जुलाई को पेशी हुई तो संशोधित याचिका दाखिल करने के लिए याची ने फिर एक सप्ताह का समय मांगा और 5 अगस्त को दाखिल संशोधित याचिका पर सरकार से कोर्ट ने जवाब मागा.
इसी बीच याची याचिका को शीघ्र तय करने का निर्देश जारी करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, किन्तु यह कहते हुए 14 अगस्त को अर्जी वापस ले ली कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे. वहीं 24 अगस्त 2020 को हुई सुनवाई के समय याची अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था. याची ने हलफनामा दाखिल किया. सरकार की तरफ से पूरक हलफनामा दाखिल किया गया है. याची के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुमार ने कहा हलफनामा कल ही मिला है, इसलिए समय दिया जाए. इसके बाद मामले की सुनवाई 27 अगस्त को होगी.