प्रयागराज: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने अपने खिलाफ की गई रासुका की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अब्बास ने याचिका दाखिल कर रासुका की कार्रवाई को मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है.
अब्बास अंसारी पर चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान धन एवं राजनीतिक प्रभाव और जेल कर्मियों को धमकी देकर जेल की व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने और अवैध धन वसूली करने का आरोप है. यह भी आरोप है की जेल कर्मियों को डरा धमका कर उसने जेल की व्यवस्था बिगाड़ दी. अब्बास की पत्नी निकहत अंसारी उनसे मिलने हर दिन जेल में बिना रोक-टोक के आया-जाया करती थी. डर के कारण अधिकारी और कर्मचारी कुछ नहीं कर पा रहे थे. इस मामले में अब्बास अंसारी के खिलाफ 10 फरवरी 2023 को प्राथमिक की दर्ज कराई गई. इसके बाद पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जिला अधिकारी ने अब्बास के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करते हुए पाबंद करने का निर्देश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 11 जनवरी 2024 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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