प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर को राहत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने 147.20 करोड़ की लागत से बने 16 भवनों के 1.36 करोड़ टैक्स एवं 2.72 करोड़ पेनाल्टी की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि कर निर्धारण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है. ऐसे में याचिका पोषणीय नहीं है.
यह आदेश न्यायाधीश जे. जे मुनीर ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां व कुलसचिव के मार्फत दाखिल याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि याची को जारी नोटिस पर सुनवाई का मौका दिया गया. याची ने शिक्षण संस्थान को कर छूट का लाभ देने की अर्जी दी है, लेकिन कोर्ट इस मुद्दे पर विचार नहीं किया, केवल याचिका की ग्राह्यता पर सुनवाई की और राहत देने से इनकार कर दिया.