प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट (Alahabad High Court) ने चार साल से अधिक समय से सेवारत पुलिस कांस्टेबल (Police Constable) के चयन को निरस्त करने के एसपी के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार (UP Government) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि यह विचारणीय मुद्दा है कि क्या सेवा में कन्फर्म हो चुके सिपाही की सेवा को बगैर विभागीय कार्यवाही किये समाप्त की जा सकती है. यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने गाजीपुर के दिलदार नगर निवासी सिपाही बादशाह खान की याचिका पर दिया है.
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि याची का चयन ओबीसी (पुरुष) में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटा के तहत 16 जुलाई 2015 को हुआ था. इसके बाद 18 मई 2016 को याची को नियुक्ति मिली. 2 साल की प्रोबेशन अवधि पूरी कर उसे बतौर कांस्टेबल कन्फर्म कर दिया गया है.